बस्ती जिले में लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर मस्जिद के इमाम पर मुकदमा दर्ज, एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के गायघाट में, पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ लाउडस्पीकर की तेज आवाज के कारण मुकदमा दर्ज किया। एसपी के निर्देश पर मस्जिद से लाउडस्पी ...और पढ़ें

कलवारी थाने में गिरफ्तार हाफिज कमाल अहमद। सौ. पुलिस
HighLights
लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर इमाम पर केस
मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाया गया
एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
संवाद, सूत्र, गायघाट, बस्ती। लाउडस्पीकर की मानक से अधिक तेज आवाज को लेकर कलवारी पुलिस ने कार्रवाई की है। मस्जिद के इमाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद से लाउडस्पीकर भी उतरवा दिया।
कलवारी थाना क्षेत्र के गायघाट कस्बे में बुधवार की देर शाम, एसपी अभिनन्दन भारी पुलिस बल के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी गौसिया मस्जिद से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान सुनाई दी। इसे तत्काल संज्ञान में लेकर मस्जिद से लाउडस्पीकर को उतरवाने का निर्देश दिया और इमाम को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 270, 292,293 के तहत गिरफ्तार करने का आदेश किया।
कलवारी थानाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह ने उपनिरीक्षक राममिलन पासवान की तहरीर पर मस्जिद के इमाम हाफिज कमाल अहमद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और उन्हें न्यायालय भेज दिया।
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थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित मानक से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन सीभी के लिए अनिवार्य है। क्षेत्र में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है।