बुलंदशहर में दोषी महिला उसके दो पुत्र और दामाद को उम्रकैद की सजा, ठेला लगाने वाले की गोली मारकर की थी हत्या
बुलंदशहर अदालत ने नौ साल पुराने फल ठेला संचालक शानू की हत्या के मामले में दोषी महिला, उसके दो बेटों और दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोष ...और पढ़ें

हत्या के दोषी महिला उसके दो पुत्र और दामाद को आजीवन कारावास।
HighLights
नौ साल पुराने हत्या मामले में फैसला।
महिला, दो पुत्र, दामाद को उम्रकैद की सजा।
फल ठेला संचालक शानू की गोली मारकर हत्या।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अदालत ने लगभग नौ साल पुराने फल ठेला संचालक की हत्या के मामले में दोषी महिला व उसके दो पुत्र और दामाद को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रभान और मनुराज सिंह ने बताया कि एक अप्रैल 2017 को मुकदमा वादिनी रहीसा पत्नी स्वर्गीय आ मोहम्मद निवासी मुहल्ला चौधीवाड़ा नई बस्ती गली नंबर तीन कोतवाली सिकंदराबाद ने थाने पर हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसका पुत्र शानू पुत्र आस मोहम्म्द फल का ठेला लगाता था।
एक अप्रैल 2017 को शमा पत्नी अख्तर, बब्लू व हसरत पुत्रगण अख्तर और हामिद निवासी बहेड़ा ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मेरे पुत्र की हत्या में शमा का पूरा हाथ है। चारों को मेरे पुत्र की हत्या करते हुए पप्पु पुत्र अनवर मुहल्ला सोगियाबाड़ा ने देखा है।
थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। यह मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज एफटीसी प्रथम की अदालत में पहुंचा।
मंगलवार को न्यायाधीश शिवानंद ने दोष सिद्ध होने पर दोषी शमा एवं उसके दोनों पुत्र बब्लू व हसरत और दामाद हामिद को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।