Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    UP News: पैकिंग वाली बोरियों में 26 की जगह मिला 23 किलो चावल, पांच लाख का ठोका गया जुर्माना

    Updated: Wed, 17 Jul 2024 08:20 AM (IST)

    उत्‍तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां टैक्‍स बचाने के लिए अलग लेवल पर खेल चल रहा था। देवरिया की एक राइस मिल मे ...और पढ़ें

    चावल की बोरी पर अंकित 26 किलोग्राम। सौ.राज्य कर विभाग
    चावल की बोरी पर अंकित 26 किलोग्राम। सौ.राज्य कर विभाग

    HighLights

    1. देवरिया में राज्य कर विभाग ने राइस मिल में छापेमारी कर पकड़ा मामला
    2. नियम के मुताबिक 25 किलोग्राम से अधिक की खाद्यान्न की पैकिंग पर नहीं लगता है जीएसटी

     जागरण संवाददाता, देवरिया। राइस मिल में पैकिंग वाले अनब्रांडेड चावल की बिक्री कर न केवल घटतौली की जा रही थी, बल्कि कर चोरी का खेल लंबे समय से चल रहा था। राज्य कर विभाग गोरखपुर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (एसआइबी) की टीम की छापेमारी में यह मामला उजागर हुआ है।

    व्यापारी ने अपनी गलती मानते हुए पांच लाख रुपये जुर्माना जमा किया है। गौरीबाजार के बखरा के चोरखरी स्थित शिवांश फूडग्रेन एंड राइस इंडस्ट्रीज नामक फर्म चावल व राइस ब्रान का व्यापार करती है। शिकायत मिल रही थी कि फर्म की तरफ से घटतौली व जीएसटी चोरी की जा रही है।

    इसे भी पढ़ें-गोरखपुर में बड़ा हादसा: राप्ती में नहाते समय डूबने से बालक समेत तीन की मौत, मचा हड़कंप

    पैकिंग व लेबल लगे चावल की बोरियों पर 26 किग्रा अंकित किया जा रहा है और उसमें 23 किग्रा व 24 किग्रा चावल ही भरा जा रहा है। जीएसटी के नियम के अनुसार, यदि खाद्यान्न का पैकेट 25 किग्रा से अधिक है तो उस पर जीएसटी देय नहीं होता है।

    इसे भी पढ़ें-अब 19 जुलाई से बदलेगा मौसम, 35 से अधिक जिलों में होगी बारिश

    कर चोरी व घटतौली की शिकायत मिलने पर राज्य कर विभाग गोरखपुर के ज्वाइंट कमिश्नर उदित नारायण सिंह व डिप्टी कमिश्नर सुनील कुमार वर्मा ने मौके की रेकी की।

    खबरें और भी