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    UP में गैस संकट के बीच मुनाफाखोरी, Farrukhabad में घरेलू गैस से अवैध रिफिलिंग का खेल, दो पर मुकदमा

    Updated: Sat, 14 Mar 2026 06:22 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में गैस संकट के बीच घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरकर मुनाफाखोरी का मामला सामने आया है। पूर्ति विभाग की टीम ने स्ट ...और पढ़ें

    छापेमारी के दौरान पूर्ति विभाग की टीम के साथ मौजूद अवैध कारोबारी और बरामद सिलिंडर। स्रोत: पूर्ति विभाग

    छापेमारी के दौरान पूर्ति विभाग की टीम के साथ मौजूद अवैध कारोबारी और बरामद सिलिंडर। स्रोत: पूर्ति विभाग

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कुकिंग गैस के लिए लोगों की आपाधापी के बीच घरेलू गैस सिलिंडरों से अवैध तरीके से छोटे सिलिंडरों में गैस भरकर मुनाफा कमाने का मामला सामने आया है। पूर्ति विभाग की टीम ने स्टेशन रोड फतेहगढ़ स्थित दुकानों पर छापा मारा, जिसमें घरेलू गैस से रिफिलिंग का खेल पकड़ा गया। मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने दो लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है।


    पूर्ति निरीक्षक अमित चौधरी व अभिषेक मिश्रा ने संयुक्त रूप से स्टेशन रोड फतेहगढ़ के भोलेपुर क्षेत्र में स्थित श्री श्याम गैस चूल्हा विक्रेता की दुकान और खाटू श्याम लाज एंड होटल के नीचे संचालित दुकान पर छापा मारा। टीम के पहुंचते ही दुकान पर मौजूद राघव और उसका साथी एक-एक सिलिंडर लेकर मौके से फरार हो गए। कुल छह घरेलू गैस सिलिंडर, दो रिफिलर और एक पांच किलो का छोटा गैस सिलिंडर बरामद हुआ।

    बरामद सिलिंडर व रिफिलर को पटेल गैस सर्विस के मालिक की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखवा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां बड़े सिलिंडरों से छोटे सिलिंडरों में 180 रुपये प्रति किलो की दर से गैस भरी जाती थी। जांच में पाया गया कि घरेलू सिलिंडरों से छोटे सिलिंडरों में गैस भरकर अवैध रिफिलिंग की जा रही थी। गैस संकट के समय इस तरह की अवैध रिफिलिंग आम उपभोक्ताओं के लिए खतरा भी है और कालाबाजारी को बढ़ावा देती है।

    जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि यह द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध है। मामले की विस्तृत आख्या जिलाधिकारी को भेजी गई, जिसके बाद अनुमति मिलने पर श्री श्याम गैस चूल्हा विक्रेता के प्रतिष्ठान पर मौजूद राघव तथा खाटू श्याम लाज के नीचे दुकान संचालित करने वाले रिषभ के खिलाफ कोतवाली फतेहगढ़ में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक के लिए छापेमार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है।