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फतेहपुर: भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी

Published: Sat, 17 Oct 2026 10:19 PM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2026 10:24 PM (IST)

फतेहपुर में कोर्ट ने भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह के खिलाफ ठाकुर जयनारायण सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज के ...और पढ़ें

भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह की फाइल फोटो

भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह की फाइल फोटो

HighLights

  1. कोर्ट ने अभय प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

  2. कॉलेज संचालन में कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े का मामला।

  3. शिकायतकर्ता ने फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। हथगाम क्षेत्र स्थित ठाकुर जयनारायण सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज के संचालन और प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के मामले में पुलिस को जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या एक मो. साजिद द्वितीय की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया।

संजय सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद 15 अक्टूबर को न्यायालय ने यह आदेश पारित किया। उधर भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि कॉलेज का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट से जबकि शिकायत सोसाइटी की बात कहकर शिकायतकर्ता ने गुमराह किया है। जांच में पूरा मामला साफ हो जाएगा।

वादी मुकदमा संजय सिंह ने कोर्ट को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि कालेज और उससे संबंधित संस्थाओं के संचालन में कथित तौर पर कूटरचित व फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मान्यता एवं संबद्धता हासिल की गई। प्रार्थनापत्र में बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान और उससे जुड़े पदाधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

प्रार्थी के अनुसार, संस्थाओं के नाम और उनके कानूनी स्वरूप में बदलाव कर अलग-अलग महाविद्यालयों का संचालन किया गया। इस संबंध में पहले भी विभिन्न न्यायालयों और संबंधित संस्थाओं के समक्ष प्रकरण उठाए गए थे। वादी मुकदमा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं होने का हवाला देते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।

न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर संबंधित एसओ को नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करने और विवेचना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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