डेढ़ साल के मासूम की पटक-पटककर हत्या, अदालत ने रिश्ते के चाचा को किया दोषी करार; सुनाई जाएगी सजा
फिरोजाबाद कोर्ट ने डेढ़ साल के मासूम आरव की हत्या के दोषी रिश्ते के चाचा विराज पाठक को करार दिया। शिकोहाबाद में हुए इस नृशंस हत्याकांड में 10 जुलाई को ...और पढ़ें
HighLights
रिश्ते के चाचा विराज पाठक को कोर्ट ने दोषी माना।
सजा सुनाने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। डेढ़ साल के मासूम आरव को गली में आठ बार पटककर हत्या करने वाले रिश्ते के चाचा को अदालत ने दोषी करार दे दिया है। सजा सुनाए जाने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है। शिकोहाबाद में यह नृशंस हत्याकांड 30 मई को हुआ था। वीडियो वायरल हुए थे। कोर्ट ने सभी तथ्यों का संज्ञान लिया।
हत्या करने वाले युवक को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई की। फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू की। बच्चे की मां ने आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है।
सिरसागंज तहसील के गांव बामई निवासी रति के डेढ़ साल के मासूम बेटे आरव की शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई की दोपहर में जमीन पर पटक पटककर हत्या कर दी थी। रति की बदायूं के सियाराम नगर निवासी सुमित उर्फ प्रियंक से शादी हुई थी और घरेलू विवाद के चलते रति तलाक लेना चाहती थी।
रिश्ते का देवर विराज पाठक निवासी शेखुपुरा बदायूं एकतरफा प्रेम के चलते रति से शादी करने का दवाब बना रहा था और इसमें बाधक बन रहे उसके बच्चे की जमीन पर पटककर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसी दिन विराज को कुछ घंटे बाद मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया था।
रति का कहना है कि वह चाहती है कि आरोपी को फांसी की सजा मिले। उसने मेरे बच्चे की बेरहमी से हत्या की थी। जब तक वह आरोपी को फंदे पर लटकता नहीं देख लेती, तब तक उसके बेटे की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी।
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फैसले पर लगी निगाहें
शिकोहाबाद पुलिस ने आरव हत्याकांड में एक सप्ताह के अंदर ही चार्जशीट लगा दी थी। इसके बाद कोर्ट ने 15 जून से मामले में गवाही शुरू हो गई थी। तेजी से फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और 13 अहम गवाही हुई हैं। फैसले को लेकर अब लोगों की निगाहें लगी हुई हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद देशभर में इस हत्याकांड की निंदा की गई थी। डीजीसी राजीव उपाध्याय प्रियदर्शी ने बताया, जिला जज डॉ बब्बू सारंग ने दोषी को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।