विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 02, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हज हाउस को लेकर यूपी सरकार व डीएम को एनजीटी ने भेजा नोटिस

By Edited By:
Published: Fri, 02 Sep 2016 10:13 PM (IST)

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस हज हाउस का लोकार्पण करने पांच सितंबर को ग

News Article Hero Image

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस हज हाउस का लोकार्पण करने पांच सितंबर को गाजियाबाद आ रहे हैं, उसके निर्माण को नियम विरुद्ध बताते हुए शहर के चार लोगों ने एनजीटी में बृहस्पतिवार को याचिका दायर की है। याचिका में हज हाउस के निर्माण में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि नदी व डूब क्षेत्र में नियम विरुद्ध निर्माण कराया जा रहा है। एनजीटी ने सुनवाई के उपरांत शुक्रवार को राज्य सरकार, डीएम, जीडीए, नगर निगम व प्रदूषण बोर्ड को नोटिस जारी कर 18 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

आरटीआई कार्यकर्ता सुशील राघव, आकाश वशिष्ठ, अर¨वद अरोरा, हिमांशु मित्तल ने हज हाउस को लेकर अलग अलग रिट दाखिल की है। सभी ने अपने याचिका में हज हाउस के निर्माण को नियम विरुद्ध बताया है। याचिकाकर्ताओं ने रिट में कहा है कि खसरा नंबर 1402 व 1403 में नदी दर्ज है। इस नंबर पर हज हाउस का निर्माण कराया जा रहा है जबकि खसरा नंबर 1399 ग्राम सभा अर्थला में बजंर जमीन है और डूब क्षेत्र में है। यहां पर पार्किंग बनाई जा रही है। आरोप है कि हज हाउस बनाने के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी नहीं ली गई। वाटर एक्ट की धारा 25 का उल्लंघन किया गया है। साथ ही एयर एक्ट का उल्लंघन किया गया है। एनजीटी ने याचिका को रजिस्टर्ड कर सभी जिम्मेदार विभागों को नोटिस देकर 18 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। इस बारे में डीएम निधि केसरवानी और नगर आयुक्त अब्दुल समद ने कहा है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और न ही उन्हें याचिका के बारे में कोई जानकारी है। उल्लेखनीय है कि हज हाउस का लोकार्पण कराने के लिए प्रशासन इन दिनों तैयारी कर रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री को पांच सितंबर को गाजियाबाद आना है।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।