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    मुकदमे में बयान बदलने पर भी मतांतरण और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी, महिला ने गाजियाबाद पुलिस से लगाई गुहार

    Updated: Mon, 27 Jul 2026 09:41 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक महिला को पुराने मुकदमे में बयान बदलने के बाद भी मतांतरण और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ पी ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. पुराने मुकदमे में बयान बदलने के बाद भी उत्पीड़न जारी।

    2. अश्लील वीडियो वायरल करने और मतांतरण का दबाव।

    3. पांच आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण कानून में मामला दर्ज।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुराने मुकदमे में अपने पक्ष में बयान दिलवाने के बाद भी महिला का पीछा करने, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मतांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है।

    गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र की महिला ने मेरठ निवासी आसिफ, उसकी पत्नी फिजा, भाई आरिफ और फिजा के दो जीजा आसिफ व इरफान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि महिला और उनके पति को जान से मारने की धमकी भी दी गई।

    अश्लील वीडियो बनाया

    मेरठ निवासी पीड़िता की शादी दो वर्ष पूर्व मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र निवासी युवक से हुई थी। महिला एक विद्यालय में शिक्षिका हैं। पीड़िता का आरोप है कि मेरठ के जैदी कॉलोनी निवासी आसिफ ने वर्ष 2024 में महिला से दोस्ती के बाद जबरन शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बना लिया।

    आरोप है कि वीडियो के जरिये उन पर मतांतरण का दबाव बनाया गया। महिला के पिता की शिकायत पर मेरठ के मेडिकल थाने में आसिफ के खिलाफ वर्ष 2024 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह कैसे अभी कोर्ट में चल रहा है।

    बयान बदलने का दबाव बनाया

    आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद आसिफ ने अपनी पत्नी फिजा और भाई आरिफ के साथ मिलकर महिला पर पुराने मुकदमे में बयान बदलने का दबाव बनाया। पति और परिवार की सुरक्षा के डर और आरोपित से पीछा छुड़ाने के लिए महिला ने इसी वर्ष 21 जनवरी को कोर्ट में आसिफ के पक्ष में बयान दे दिए। इसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहा।

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    पीछा करने का भी आरोप

    आरोप है कि 10 फरवरी से अलग-अलग नंबरों से फोन किए गए और हिंदू नाम से फर्जी इंटरनेट मीडिया खाते बनाकर, देवी-देवताओं की तस्वीर लगाकर संदेश भेजे गए। महिला पर मिलने, शारीरिक संबंध बनाने और मतांतरण का दबाव बनाया गया। 8 जुलाई को वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने और वाहन से पीछा करने का भी आरोप है।

    पुलिस ने पांचों आरोपितों के खिलाफ पीछा करने, धमकी, गाली-गलौज, आईटी एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।

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    एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपों की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।