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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 03, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Deh Vyapar: देह व्यापार का हुआ था पर्दाफाश, 9 महिलाओं के साथ पकड़े गए थे तीन पुरुष, पीड़िता के दर्ज नहीं हुए बयान

    Updated: Mon, 03 Feb 2025 05:14 PM (IST)

    Deh Vyapar गाजियाबाद पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में दो स्पा सेंटरों पर छापा मारा और नौ महिलाओं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया। पीड़ित महिलाओं ने बत ...और पढ़ें

    पुलिस ने नौ महिलाओं और तीन पुरुषों को पकड़ा था। फाइल फोटो
    पुलिस ने नौ महिलाओं और तीन पुरुषों को पकड़ा था। फाइल फोटो

    HighLights

    1. पुलिस ने नौ महिलाओं और तीन पुरुषों को पकड़ा था।
    2. गाजियाबाद पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज नहीं किए।
    3. सेक्टर-4 में माउंटेन स्पा एंड थेरेपी सेंटर पर छापा मारा।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जनपद के कौशांबी में बीते महीने पुलिस ने देह व्यापार (Deh Vyapar) के आरोप में दो स्पा सेंटरों पर छापा मारा था। पुलिस ने नौ महिलाओं और तीन पुरुषों को पकड़ा था। पकड़ी गई आठ महिलाओं ने बताया कि स्पा सेंटर संचालक उनसे स्पा में नौकरी देने के नाम पर देह व्यापार करा रहा था। 

    कोर्ट ने मामले में आरोपित को दे दी जमानत 

    पुलिस ने महिलाओं के नाम-पते लेकर और मेडिकल कराकर छोड़ दिया, जबकि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की तरफ से कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सामने आया कि पुलिस ने पीड़िताओं के बयान ही दर्ज नहीं किए। कोर्ट ने मामले में आरोपित को जमानत दे दी। कार्यवाहक एसीपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कौशांबी पुलिस ने वैशाली सेक्टर-चार में माउंटेन स्पा एंड थेरेपी सेंटर पर छापा मारा था।

    पुलिस ने दो युवक व आठ महिलाएं पकड़ीं

    मौके से केबिनों से पुलिस ने दो युवक व आठ महिलाएं पकड़ीं। काउंटर पर बैठी एक महिला और पुरुष को भी पकड़ा गया। आठ महिलाओं ने काउंटर पर बैठी महिला और पुरुष के बारे में पुलिस को बताया कि यह दोनों उनसे स्पा सेंटर में नौकरी के नाम पर देह व्यापार कराते हैं। 

    कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया

    पुलिस ने गोल्डन स्पा सेंटर पर भी छापा मारा था। आरोपित कुलदीप कुमार को 20 जनवरी को पुलिस ने जेल भेज दिया। इस मामले में आरोपित की तरफ से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। 

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    कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पुलिस से पीड़िताओं के बयान दर्ज न होने पर पुलिस से आख्या मांगी थी। पुलिस ने अपनी आख्या में बयान दर्ज न होने की जानकारी दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आरोपित को जमानत दे दी है।

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