Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    गोंडा में कोचिंग-लाइब्रेरी संचालकों को तीन दिन में रजिस्ट्रेशन कराने का अल्टीमेटम, डीएम ने दिए निर्देश

    Updated: Thu, 02 Jul 2026 06:40 PM (IST)

    गोंडा प्रशासन ने लखनऊ अग्निकांड के बाद सभी कोचिंग व लाइब्रेरी संचालकों को तीन दिन में पंजीकरण कराने का अल्टीमेटम दिया है। सुरक्षा मानकों का पालन न करन ...और पढ़ें

    कोचिंग-लाइब्रेरी संचालकों को तीन दिन में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश। AI जेनरेटेड फोटो

    कोचिंग-लाइब्रेरी संचालकों को तीन दिन में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश। AI जेनरेटेड फोटो

    HighLights

    1. कोचिंग व लाइब्रेरी संचालकों को तीन दिन में पंजीकरण कराना होगा।

    2. सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई।

    3. 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया।

    संवाद सूत्र, गोंडा। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद जागे प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जिले के सभी कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी संचालकों को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पंजीकरण या नवीनीकरण करा लें। साथ ही सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई और जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है।

    जिला विद्यालय निरीक्षक डा. रामचंद्र ने कहा कि प्रत्येक कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी में अग्निशमन विभाग का वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र, पर्याप्त बिजली सुरक्षा, अग्निशमन उपकरणों का नियमित परीक्षण तथा सुरक्षित वायरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

    भवन में अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार, पर्याप्त वेंटिलेशन, बैठने की समुचित व्यवस्था और केवल स्वीकृत व्यावसायिक भवन में ही संचालन किया जाएगा। आवासीय भवनों में बिना सक्षम अनुमति के कोचिंग या लाइब्रेरी संचालित नहीं की जा सकेगी।

    डीएम ने निर्देश दिया है कि सभी संचालकों को अपने संस्थान, भवन स्वामी और प्रबंधक का पूरा विवरण, मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड की प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

    इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग (कोचिंग सेंटर रेगुलेशन-2024) की गाइडलाइन का पालन भी अनिवार्य किया गया है। इसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश नहीं होगा, भ्रामक विज्ञापन नहीं दिए जा सकेंगे, न्यूनतम योग्यता से कम शिक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे।

    आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक रहेगी। प्रत्येक संस्थान में परामर्श व्यवस्था, वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, शुल्क और अन्य आवश्यक सूचनाएं सार्वजनिक करना भी अनिवार्य होगा।

    यह भी पढ़ें- वाराणसी में रोजगार मेला का इस दिन होने जा रहा है आयोजन, आप भी पा सकते हैं इन क्षेत्रों में नौकरी