गोरखपुर में अवैध पटाखों पर पुलिस की कड़ी नजर, पुराने हादसों वाले इलाकों में विशेष निगरानी
गोरखपुर पुलिस अवैध पटाखा भंडारण और बिक्री पर सख्त निगरानी रख रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले विस्फोट ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
HighLights
पुलिस की अवैध पटाखा भंडारण पर सख्त निगरानी।
पुराने हादसों वाले क्षेत्रों में विशेष जांच के निर्देश।
बिना लाइसेंस विक्रेताओं पर तत्काल कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पटाखों के अवैध भंडारण और सुरक्षा खामियों को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसएसपी डा. कौस्तुभ ने शहर और कस्बों के सभी थानेदारों को निर्देश दिए हैं कि सघन आबादी वाले इलाकों में पटाखा बिक्री और भंडारण पर सख्त निगरानी रखें। विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां पहले अगलगी या विस्फोट की घटनाएं हो चुकी हैं, वहां निरंतर जांच कराई जाए।
एसएसपी ने स्पष्ट कहा है कि दीपावली से पहले सक्रिय होने वाले बिना लाइसेंस पटाखा विक्रेताओं और अवैध फैक्ट्रियों पर तत्काल कार्रवाई हो। थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में निरीक्षण करें, गड़बड़ी मिलने पर तहसील प्रशासन को जानकारी दें। पूर्व में जिस थानाक्षेत्र में अवैध भंडारण, पटाखा में आग लगने की घटना हुई है वहां चेकिंग कराएं। जिला प्रशासन ने जहां पर पटाखा की दुकान लगाने की अनुमति दी है वहां आग से बचाव का पूरा इंतजाम करा लें।
पूर्व में हुए हादसे :
- 2023: सहजनवा क्षेत्र की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट।
- 2013: चिलुआताल के सिक्टौर गांव में अवैध फैक्ट्री फटी, महिला की मौत, कई घायल।
- 2006: गोरखनाथ स्थित दुकान में विस्फोट से दुकानदार की बेटी की मौत।
- 2006: खजनी रोड पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका, चार लोगों की मौत।
- 1998: रेती चौराहे के पास पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, तीन की मौत।
पटाखा दुकानों के लिए तय मानक :
- दुकानें बिजली के तार और ट्रांसफार्मर से दूर लगाई जाए।
- दुकानों के समूह के बीच कम से कम 15 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
- हर दुकान में पांच किलो क्षमता का अग्निशमन यंत्र, बालू और पानी रखना अनिवार्य होगा।
- दुकान में लालटेन, मोमबत्ती, लैंप या किसी भी चिराग का प्रयोग प्रतिबंधित होगा
- दुकान के अंदर वायरिंग लाइसेंसी लाइनमैनों से ही करानी होगी।
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