यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UP News: गोरखपुर में खुल रहे मदरसे, विभाग को पता नहीं; खुला मामला तो मचा हड़कंप
गोरखपुर में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। हाल ही में एक मदरसे में छात्रा से दुष्कर्म की घटना के बाद विभाग हरकत में आया है ...और पढ़ें

HighLights
- विभाग के आंकड़े में 178 मदरसे ही बिना मान्यता हो रहे संचालित
- उरुवा क्षेत्र के मदरसे के बारे में विभाग को नहीं है कोई जानकारी
- ऐसे मदरसों के बारे में पता कर रहा जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदरसे खुल जा रहे हैं और विभाग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उरुवा क्षेत्र में मदरसा के संचालन के बारे में विभाग के लोगों को जानकारी नहीं थी। हालांकि पिछले साल फर्जी ढंग से संचालित हो रहे मदरसों की जांच में गोला के एसडीएम की ओर से इसे चिह्नित किया गया था। जिले में संचालित हो रहे ऐसे मदरसों व मकतबों के बारे में विभाग भी अब जानकारी जुटा रहा है।
उरुवा क्षेत्र के एक गांव में पिछले कई साल से मदरसा संचालित हो रहा है। गांव के कुछ लोगों मिलकर इसका संचालन शुरू किया है। संतकबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली के विधियानी का रहने वाला रहमत अली यहां तालीम देता था। उसने अपनी ही छात्रा से दुष्कर्म किया तो यहां मदरसा संचालित होने की जानकारी हुई।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिम्मेदार लोग इस मदरसा के बारे में तो जानकारी जुटा ही रहे हैं, इस तरह के अन्य जगहों पर संचालित होने वाले मदरसों के बाद में पता कर रहा है। यद्यपि, पिछले साल शासन के निर्देश पर की गई जांच में इस तरह के मदरसों को सूचीबद्ध किया गया है।
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एसडीएम गोला की जांच में उरुवा क्षेत्र में संचालित हो रहे इस मदरसे के बारे में जानकारी दी गई है। बिना मान्यता संचालित हो रहे इस मदरसे पर कार्रवाई का अधिकारी विभाग के पास नहीं है। वैसे जिले में बिना मान्यता 178 मदरसे संचालित होने की सूची है।
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मदरसा के बारे में जानकारी जुटा रहा विभाग
जिस मदरसे में छात्रा से दुष्कर्म हुआ है, उसके बारे में विभाग जानकारी जुटा है। पता कराया जा रहा है कि इसका संचालन संस्था की ओर से किया जाता है या कोई व्यक्ति विशेष संचालन करता है। जमीन किसकी है और किस आधार पर यहां मदरसा संचालित किया जा रहा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की रिपोर्ट पर संस्था का पंजीकरण भी निरस्त हो सकता है।