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    हमीरपुर में दुष्कर्म मामले में राजीनामा न करने पर किसान को पीट-पीटकर मार डाला, 3 सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा

    Updated: Tue, 19 May 2026 05:20 PM (GMT+05:30)

    हमीरपुर में अक्टूबर 2023 में किसान मदन पाल की हत्या के मामले में जिला जज ने तीन सगे भाइयों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. किसान की अक्टूबर 2023 में हत्या

    2. तीन सगे भाइयों को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना

    3. दुष्कर्म मामले में राजीनामा न करने पर हत्या

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मुस्करा थानाक्षेत्र के गांव में अक्टूबर 2023 को खेत से घर आ रहे किसान की लाठी डंडे व धारदार हथियार से मारकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज मनोज कुमार राय ने तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अभियुक्तों ने मृतक के पारिवारिक महिला से छेड़खानी के मुकदमे में राजीनामा न करने पर घटना को अंजाम दिया था।

    शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मुस्करा थाना क्षेत्र के गांव निवासी वादी का भाई एक अक्टूबर 2023 की रात साढ़े आठ बजे मूंगफली की फसल की कतराई करके खेत से वापस घर लौट रहा था। वादी ने कहा कि उसके भाई के साथ में तीन लोग भी ट्रैक्टर में साथ में थे।

    ट्रैक्टर में सवार तीनों लोग ट्राली में रखी पाखरी को पसने लगे और वादी का भाई पैदल घर जाने लगा। जब तीनों लोग पखारी को कसकर ट्रैक्टर को स्टार्ट किया तो ट्रैक्टर की रोशनी में देखा कि 30-40 मीटर की दूरी पर ज्ञान सिंह, रणधीर उर्फ उगरेश व आदेश उर्फ अवधेश पुत्रगण स्व.राधाचरन वादी के भाई को लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से हमला कर रहे थे।

    ललकारने पर ज्ञान सिंह, रणधीर उर्फ उगरेश व आदेश उर्फ अवधेश जंगल की तरफ भाग गए। ट्रैक्टर से उतर कर जब तीनों लोग घायल के पास पहुंचे तो लहूलुहान पड़ा था। जिस पर तीनों लोग घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्करा ले गए। जहां चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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    वादी ने बताया कि आरोपित ज्ञान सिंह के विरुद्ध परिवार की महिला ने वर्ष 2021 में 376 का मुकदमा लिखाया था। आरोपित द्वारा राजीनामा करने को कहने पर महिला ने कहा कि वादी का भाई के कहने पर राजीनामा करेगी। जिसके कारण उक्त आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद जिला जज मनोज कुमार राय ने अभियुक्त ज्ञान सिंह, रणधीर उर्फ उगरेश व आदेश उर्फ अवधेश पुत्रगण स्व.राधाचरन को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।