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NCR वाले ध्यान दें! 1 नवंबर से गैर BS-6 वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर बैन, लापरवाही पड़ सकती है भारी

Published: Sat, 24 Oct 2026 07:54 PM (IST)

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से वाहनों के प्रवेश पर नए प्रतिबंध लागू ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर, एआई जनरेटेड।

सांकेतिक तस्वीर, एआई जनरेटेड।

HighLights

  1. 1 नवंबर से दिल्ली में वाहनों के प्रवेश पर नए नियम लागू।

  2. गैर-बीएस-6 वाहनों का दिल्ली में प्रवेश अब प्रतिबंधित होगा।

  3. बीएस-6, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में मिलेगी प्राथमिकता।

जागरण संवाददाता, हापुड़। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वाहनों के प्रवेश को लेकर नए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। एक नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए ईंधन और उत्सर्जन मानकों से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

इस संबंध में हापुड़ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आमजन और वाहन संचालकों को जानकारी दी गई है। विभाग के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत एक नवंबर 2025 से बीएस-छह, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है।

दिल्ली में बीएस-4 श्रेणी (Delhi Vehicle Ban Rules) के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके बाद इन वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होगा।

किसे मिलेगी छूट?

इसी तरह, एक नवंबर 2026 से सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल श्रेणी के वाहनों के अतिरिक्त अन्य बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, यदि वे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और सेवा अनुबंधों के तहत संचालित बसों की निर्धारित श्रेणी में शामिल हैं। इन प्रतिबंधों के तहत दिल्ली में पंजीकृत बसों को छूट संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि चौहान ने बताया कि पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार, एक नवंबर से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस-छह मानक से नीचे की श्रेणी के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लागू होगा। हालांकि, अधिसूचना में निर्धारित अपवादों और छूट संबंधी प्रावधानों के अनुसार नियम लागू किए जाएंगे।

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