चालान का करना है निपटारा तो लगने जा रही लोक अदालत, हाथरस में 12 सितंबर को निपटेंगे मामले
Lok Adalat: हाथरस के दीवानी न्यायालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जहाँ लंबित और प्री-लिटिगेशन ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, हाथरस। दीवानी न्यायालय में 12 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में लंबित मुकदमों के साथ प्रि-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार तृतीय ने सभी संबंधित विभागों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद, सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक और स्टाम्प वादों का निस्तारण होगा।
इसके अलावा उपभोक्ता, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका कर, विद्युत अधिनियम, उत्तराधिकार, बीमा, किरायेदारी और वन अधिनियम से संबंधित सुलह योग्य मामलों को भी शामिल किया गया है। लोक अदालत में पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट एवं माप, आबकारी, गैंबलिंग एक्ट और नगर पालिका के चालान का निस्तारण किया जाएगा।
दाखिल-खारिज, मेड़बंदी, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर, गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन कार्ड और जाति एवं आय प्रमाण पत्र से जुड़े प्रकरण भी निपटाए जाएंगे।
