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कानपुर में महंगी होने जा रही जमीन! फ्लैटों के सर्किल रेट भी बढ़ेंगे, बड़े भूखंडों को छूट, देखें पूरी लिस्ट

Published: Wed, 28 Oct 2026 05:25 AM (GMT+05:30)Updated: Wed, 28 Oct 2026 10:23 AM (GMT+05:30)

कानपुर में सर्किल रेट में संशोधन की तैयारी है, जिससे प्रीमियम फ्लैट महंगे होंगे जबकि बड़े भूखंडों पर छूट मिलेगी। ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. प्रीमियम फ्लैटों के सर्किल रेट बढ़ेंगे, बड़े भूखंडों पर छूट मिलेगी

  2. जमीन, दुकान, मकान 5-10% तक महंगे होने की संभावना

  3. कम चौड़ी सड़क व पुरानी इमारतों को सर्किल रेट में राहत

आशुतोष मिश्र, कानपुर। प्रीमियम फ्लैट की कीमतें बढ़ाने और बड़े भूखंडों पर छूट देने की तैयारी है। नौ मीटर से कम चौड़ी सड़क के समाने भूखंड, फ्लैट, मकान खरीदने वालों को राहत दी जाएगी। नए सर्किल रेट में पांच से 10 प्रतिशत तक जमीन, दुकान, मकान महंगे हो सकते हैं।

महानिरीक्षक निबंधन ने मानकीकृत मूल्यांकन सूची का संशोधित प्रारूप जिलाधिकारी और एआइजी स्टांप को भेजा है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वेच्छा से इन्हें अपनाते हुए निर्णय लिया जाएगा। सब रजिस्ट्रार नए सर्किल रेट के प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिलाधिकारी की अनुमति से इन्हें लागू किया जाएगा। इसमें कम से कम एक माह लगेगा।

महानिरीक्षक निबंधन डा. सारिका मोहन ने जिलाधिकारी और एआइजी स्टांप को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि मानकीकृत सूची को संशोधित किया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन सूची के पुनरीक्षण के समय इस मानकीकृत प्रारूप के अनुसार निर्णय लेते हुए लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाए।

फैसला जिलाधिकारी स्तर से होगा

आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के बाद सर्किल रेट लागू किए जाएं। स्थानीय स्तर पर पांच से 10 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने के साथ कुछ राहत भी दी जाएगी। स्वीमिंग पूल, अत्याधुनिक जिम समेत अन्य सुविधाओं वाले प्रीमियम फ्लैटों के रेट भी बढ़ाने की तैयारी है। एआइजी स्टांप अलका सिंह ने बताया कि मानकीकृत सूची को संशोधित किया गया है, लेकिन इसके विकल्प पर फैसला जिलाधिकारी स्तर से होगा। 

इस तरह मिल सकती है छूट

आवासीय भूखंड

एक से दो हजार वर्ग मीटर तक के भूखंड खरीद पर एक हजार वर्ग मीटर तक के सर्किल रेट पर कोई छूट नहीं रहेगी। शेष भूखंड पर सर्किल रेट की दर में 20 प्रतिशत की छूट होगी। दो हजार वर्ग मीटर से तीन हजार वर्ग मीटर तक के भूखंड खरीद पर एक हजार वर्ग मीटर तक कोई छूट नहीं। फिर एक हजार वर्ग मीटर पर 20 प्रतिशत और अवशेष भूखंड के सर्किल रेट पर 25 प्रतिशत तक छूट मिल सकेगी।


औद्योगिक भूखंड

केडीए, आवास विकास, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण या अन्य औद्योगिक पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक दो हजार वर्ग मीटर के भूखंड के सर्किल रेट में पांच सौ वर्ग मीटर तक कोई छूट नहीं रहेगी। शेष भूखंड के सर्किल रेट पर 30 प्रतिशत छूट होगी। दो हजार वर्ग मीटर से अधिक छह हजार वर्ग मीटर तक के भूखंड पर पांच सौ वर्ग मीटर तक कोई छूट नहीं रहेगी। भूखंड के बचे हिस्से के दो हजार वर्ग मीटर पर 30 प्रतिशत और शेष पर 40 प्रतिशत छूट दी जा सकेगी।


वाणिज्यिक भूखंड

कार्यालय, बैंक, कारपोरेट आफिस, निजी क्लीनिक के लिए 50 वर्ग मीटर का सर्किल रेट तय दर के अनुसार होंगे। इससे ज्यादा का भूखंड होने पर 50 वर्ग मीटर तक तय रेट और शेष भूखंड के सर्किल रेट पर छूट स्थानीय स्तर पर प्रतिशत में तय होगी। होटल, लाज, रेस्टोरेंट, ढाबा, नर्सिग होम, पेट्रोल पंप, क्लाब, कोचिंग सेंटर के लिए सौ वर्ग मीटर भूखंड का सर्किल रेट तय दर के अनुसार होगी। शेष भूखंड पर छूट स्थानीय स्तर पर प्रतिशत में तय की जाएगी।


पुराने भवन

20 वर्ष तक पुराने फ्लैट, आवास या अन्य निर्माण में सर्किल रेट में कोई छूट नहीं होगी। 20 वर्ष से ज्यादा 30 वर्ष तक पुराने भवन निर्माण पर 20 प्रतिशत, 30 वर्ष से अधिक 40 वर्ष तक के पुराने भवन निर्माण पर 30 प्रतिशत छूट होगी। 40 वर्ष से ज्यादा और 50 वर्ष तक के पुराने निर्माण मूल्य पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी।


सड़क की चौड़ाई

अभी तक भूखंड, फ्लैट, मकान, दुकान के सर्किल रेट नौ से 18 मीटर और इससे ज्यादा चौड़ी सड़कों के हिसाब से तय होते थे। अब चार से अधिक और आठ मीटर से कम चौड़ी, आठ मीटर से अधिक और 12 मीटर तक चौड़ी और 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क के हिसाब से सर्किल रेट तय होंगे। इससे कम चौड़ी सड़क के सामने फ्लैट, मकान, दुकान खरीदने वालों को राहत होगी।

 

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