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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    विधायक बनते ही बढ़ी नसीम सोलंकी की मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया नोटिस; पढ़ें क्या है पूरा मामला

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey
    Updated: Tue, 26 Nov 2024 10:57 AM (IST)

    सीसामऊ से नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी के खिलाफ वनखंडेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर परिवाद दायर किया गया है। आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर हिंदू ध ...और पढ़ें

    सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी (फाइल फोटो जागरण)
    सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी (फाइल फोटो जागरण)

    HighLights

    1. 20 दिसंबर को अगली सुनवाई, पक्ष रखने का दिया है अवसर
    2. हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया गया आरोप

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सीसामऊ से नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। आरोप लगाया गया कि उन्होंने वनखंडेश्वर मंदिर पर जल चढ़ाया। जानबूझकर ऐसा करके हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस मामले में न्यायालय जेएम अष्टम ने नसीम सोलंकी को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए नोटिस जारी की है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

    स्वरूप नगर के आश्रय अपार्टमेंट निवासी धीरज चड्ढा की ओर से जेएम अष्टम की कोर्ट में सोमवार को परिवाद दाखिल किया गया। कहा गया कि वह अक्सर सीसामऊ वनखंडेश्वर मंदिर दर्शन पूजन करने जाते हैं।

    नसीम पर क्या लगें आरोप

    आरोप लगाया कि दो नवंबर की दोपहर दो बजे वह चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार प्रसार करते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए रुके तो देखा कि सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी जो धर्म से मुस्लिम हैं, मांस मछली का सेवन करती हैं, कभी दर्शन करने मंदिर नहीं जाती हैं।

    उन्होंने जनता को गुमराह करने के आशय से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बिना हाथ पैर-धोए अपने साथियों के साथ मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल चढ़ाया। वहां उपस्थित लोगों ने रोका तो नसीम सोलंकी और उनके साथ आए लोग लड़ने पर अमादा हो गए।

    आरोप लगाया कि नसीम ने झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। इस तरह उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर प्रहार किया। इसे लेकर उन्होंने शिवलिंग को गंगाजल से धुलवाने की बात भी नसीम सोलंकी से कही।

    मामले में यंग लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री रतन अग्रवाल और सुनील राठौर ने बताया कि बीएनएस की धारा 298 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान है। नए कानून की व्यवस्था के तहत नोटिस जारी कर विधायक को भी पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।

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    बच्चों से मिलकर रोए इरफान

    सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी सोमवार को महाराजगंज जेल में बंद पति व पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से मिलने के लिए बच्चों के साथ पहुंची तो बच्चों से गले लगकर इरफान फूट-फूटकर रोने लगे। बाद में उन्होंने नसीम सोलंकी से कहा कि वनखंडेश्वर मंदिर समेत सभी क्षेत्रों में विकास कराने के लिए काम की शुरुआत करें।

    नसीम के साथ ही कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहम्मद हसन रूमी और आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमिताभ बाजपेई ने भी इरफान सोलंकी से मुलाकात की।

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