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    मौसम से फसल खराब होने पर 72 घंटे में बीमा कंपनी को दें सूचना, इन नंबरों पर करें कॉल

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:53 PM (GMT+05:30)

    लखीमपुर खीरी में कृषि विभाग ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारी वर्षा भूस्ख ...और पढ़ें

    फसल क्षति पर 72 घंटे में बीमा कंपनी को दें सूचना।
    फसल क्षति पर 72 घंटे में बीमा कंपनी को दें सूचना।

    HighLights

    1. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बीमा |
    2. 72 घंटे में बीमा कंपनी को सूचना दें |
    3. खरीफ 2025 के किसान ही पात्र |

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए कृषि विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि भारी वर्षा, जलभराव (धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना या आकाशीय बिजली से आग लगने जैसी घटनाओं में बोई गई अधिसूचित फसलों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।

    इसके अलावा कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी किसान बीमा दावे का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि किसान 72 घंटे के भीतर अपनी क्षति की सूचना संबंधित बीमा कंपनी को दें।

    जिले में यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी अधिकृत है। किसान टोल फ्री नंबर 14447, इंश्योरेंस ऐप, बैंक शाखा या कृषि/उद्यान विभाग कार्यालय में सूचना दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जिला प्रतिनिधि से मोबाइल नंबर 9125975060 पर संपर्क किया जा सकता है।

    जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि खरीफ 2025 में बीमा कराने वाले किसान ही योजना का लाभ उठा पाएंगे। समय से सूचना देने पर क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जाएगी।

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