इलाहाबाद HC के आदेश का पालन न करने पर ACS अनिल गर्ग को अवमानना नोटिस, 24 सितंबर तक पेश होने का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अनिल गर्ग को अवमानना ...और पढ़ें
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हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर एसीएस अनिल गर्ग को अवमानना नोटिस।
HighLights
ACS अनिल गर्ग को इलाहाबाद HC ने अवमानना नोटिस भेजा।
9 दिसंबर 2025 के आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई।
24 सितंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश।
विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अनिल गर्ग को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने उन्हें 24 सितंबर को कोर्ट में पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि नौ दिसंबर 2025 के आदेश का अनुपालन न करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले की अगली सुनवाई भी 24 सितंबर को होगी।
न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकलपीठ ने यह आदेश सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह सचान की ओर से दाखिल अवमानना अर्जी पर दिया। हाई कोर्ट ने नौ दिसंबर 2025 को सचान पर लगाई गई दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने की सजा और निंदा प्रविष्टि को रद कर दिया था।
साथ ही मुख्य अभियंता लेवल-1 के पद पर पदोन्नति के उनके दावे पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। याची की ओर से आरोप लगाया गया कि निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने अनिल गर्ग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पीठ ने कहा कि यदि नौ दिसंबर 2025 के आदेश का पालन हो चुका है तो सक्षम अधिकारी अनुपालन शपथपत्र दाखिल कर व्यक्तिगत उपस्थिति से बच सकते हैं। यदि आदेश का पालन नहीं हुआ है तो प्रमुख सचिव को आदेश की जानकारी मिलने के दो सप्ताह के भीतर उसका अनुपालन करना होगा। साथ ही आवेदक को 5000 रुपये क्षतिपूर्ति देनी होगी।
क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित अधिकारी को स्वयं देनी होगी, इसका भुगतान राज्य कोष से नहीं किया जाएगा। इस राशि का उद्देश्य आदेश के अनुपालन में देरी से आवेदक को हुई परेशानी की भरपाई करना और भविष्य में ऐसी स्थिति रोकना है।
