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जनगणना नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब प्राइवेट संस्थानों के शिक्षकों और बैंक कर्मचारियों की भी लगेगी ड्यूटी

Published: Fri, 06 Nov 2026 05:30 AM (IST)

जनगणना के लिए प्रगणकों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है, अब सरकारी और निजी संस्थानों के शिक्षकों ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

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HighLights

  1. जनगणना प्रगणकों की नियुक्ति के नियम बदले गए।

  2. निजी संस्थानों के शिक्षक, बैंक कर्मचारी भी प्रगणक बनेंगे।

  3. यूपी सरकार ने मानव संसाधन जुटाने की प्रक्रिया शुरू की।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनगणना के लिए प्रगणकों की तैनाती का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और निजी प्रतिष्ठानों के लिपिकों व अधिकारियों को भी प्रगणक बनाया जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने इसके लिए जनगणना नियम में संशोधन कर प्रगणकों की नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश शासन ने पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रमुख सचिव एसवीएस रंगा राव ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि संशोधित नियमों के तहत अब सरकारी, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थानों, सोसायटियों तथा न्यासों के शिक्षकों को प्रगणक बनाया जा सकेगा।

किन्हें दी जाएगी जिम्मेदारी?

इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिपिकों व अधिकारियों को भी इस कार्य में लगाया जा सकेगा। प्रतिष्ठानों की श्रेणी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक निकाय, बैंक, कंपनियां, संस्थाएं, सोसायटियां और न्यास शामिल हैं। राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को भी प्रगणक के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जिसे इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा जाए।

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इस बदलाव से जनगणना कार्य के लिए उपलब्ध मानव संसाधन का दायरा बढ़ेगा और जरूरत के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से कर्मचारियों की तैनाती का विकल्प मिलेगा। शासन ने अधिकारियों को संशोधित नियमों के अनुरूप कार्रवाई कर पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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