लखनऊ में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 10 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई, सैंपल सही ना मिलने 5.90 लाख का जुर्माना
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने लखनऊ में मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की ...और पढ़ें

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HighLights
एफएसडीए ने 10 प्रतिष्ठानों पर 5.90 लाख का जुर्माना लगाया।
शहद, तेल, दूध, खोआ, पनीर के नमूने अधोमानक मिले।
जुर्माना 30 दिन में जमा न करने पर भू-राजस्व वसूली।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक मिलने के मामलों में न्याय निर्णायक अधिकारी ने 10 मामलों का निस्तारण करते हुए संबंधित खाद्य कारोबारियों पर कुल 5.90 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इनमें शहद, रिफाइंड पामोलीन और सोयाबीन तेल, दूध, खोआ, किशमिश और पनीर के मामले शामिल हैं।
एफएसडीए के सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अभियानों के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में नमूने अधोमानक पाए जाने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी)/न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत में वाद दायर किए गए थे। सबसे अधिक एक-एक लाख रुपये का जुर्माना राजाजीपुरम स्थित रामा मेडिकोस और सीतापुर रोड स्थित गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड पर लगाया गया।
महक गोल्ड ब्रांड रिफाइंड पामोलीन ऑयल के नमूने पर कार्रवाई
रामा मेडिकोज से लिए गए 500 ग्राम के मूल पैक वाले झंडू शुद्ध मधु का नमूना अधोमानक मिला था। वहीं गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड के महक गोल्ड ब्रांड रिफाइंड पामोलीन आयल के नमूने पर कार्रवाई हुई।
इसी प्रतिष्ठान के वीटालाइफ ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन आयल का नमूना अधोमानक मिलने पर 85 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। डालीबाग स्थित आनंदा मिल्क आउटलेट के अनंदा गोल्ड टी20 पाश्चुरीकृत, होमोजेनाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क के नमूने पर 65 हजार रुपये जुर्माना हुआ।
सुगामऊ रोड स्थित स्वाद मनपसंद डेरी और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मौर्या रेस्टोरेंट के खोआ के नमूने अधोमानक पाए गए। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। राजाजीपुरम के नट्स वर्ल्ड की किशमिश पर भी 50 हजार रुपये अर्थदंड हुआ।
वहीं, बेगरिया रोड स्थित जय मां चंद्रिका मिष्ठान एवं फास्ट फूड के पनीर पर 45 हजार, जगत नारायण रोड स्थित मुस्कान दूध डेरी के भैंस के दूध पर 25 हजार और अलीगंज स्थित घनश्याम डेयरी के गाय-भैंस के मिश्रित दूध पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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विजय प्रताप सिंह ने बताया कि संबंधित फर्म और खाद्य कारोबारियों को लगाए गए अर्थदंड को 30 दिन के भीतर जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की तरह वसूली के लिए आरसी जारी की जाएगी।
