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लखनऊ में महिला की चाकू मारकर हत्या करने वाले दोषी गुलफाम को उम्रकैद, पांच साल बाद कोर्ट का फैसला

Published: Thu, 03 Sep 2026 02:15 PM (GMT+05:30)

अपर सत्र न्यायाधीश ने रुचि अग्रवाल की चाकू मारकर हत्या करने के दोषी गुलफाम को आजीवन कारावास और 55 हजार ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. दोषी गुलफाम को आजीवन कारावास की सजा मिली।

  2. रुचि अग्रवाल की चाकू मारकर हत्या का मामला।

  3. न्यायालय ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विधि संवाददाता, लखनऊ। चाकू मारकर हत्या करने के दोषी गुलफाम को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायालय के समक्ष सरकारी वकील सीमा सिंह ने बताया कि वादी अमित अग्रवाल ने 31 मार्च 2021 को थाना गोमती नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि वादी का भाई डा. हर्ष अग्रवाल पत्नी रुचि अग्रवाल व दो बेटियों के साथ गोमती नगर में रहते हैं। उनके घर में फर्नीचर का काम चल रहा था।

फर्नीचर का काम करने वाले गुलफाम ने वादी के भाई की पत्नी रुचि से व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पैसे की मांग की। उन्होंने पैसे देने से मना कर किया तो दोषी ने चाकू से वार कर रुचि को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

इलाज के लिए उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान हत्या में प्रयोग किए गए चाकू व हथौड़ी को दोषी की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया था।

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