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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 10, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    शाहरुख- अजय व अक्षय कुमार को केंद्र सरकार का नोटिस; गुटखा कंपनियों के प्रचार पर की गई कार्रवाई, पढ़ें पूरा मामला

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey
    Updated: Sun, 10 Dec 2023 11:17 AM (IST)

    UP News इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार शाह ...और पढ़ें

    गुटखा कंपनियों के प्रचार पर शाहरुख खान, अजय देवगन व अक्षय को नोटिस
    गुटखा कंपनियों के प्रचार पर शाहरुख खान, अजय देवगन व अक्षय को नोटिस

    विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान व अजय देवगन को नोटिस जारी की गई है।

    यह भी कहा गया कि उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है तो यह याचिका खारिज कर दी जाए। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ मई 2024 की तारीख तय कर दी। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने एक अवमानना याचिका पर पारित किया।

    इसमें कहा गया है कि 22 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अभिनेताओं द्वारा गुटखा कंपनियों का प्रचार किए जाने के मामले में यदि याची प्रत्यावेदन देता है तो उस पर विचार कर त्वरित निस्तारण किया जाए।

    जारी किया गया था अवमानना का नोटिस

    याची की दलील थी कि उक्त आदेश के पालन में उसने 15 अक्टूबर 2022 को प्रत्यावेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने 24 अगस्त 2023 को कैबिनेट सचिव व मुख्य आयुक्त उपभोक्ता संरक्षण को अवमानना का नोटिस जारी किया था।

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    शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सालिसिटर जनरल ने 16 अक्टूबर की नोटिस की प्रति पेश करते हुए बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

    यह भी जानकारी दी गई कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने करार समाप्त किए जाने के बावजूद उन्हें विज्ञापन में दिखाए जाने पर संबंधित पान मसाला ब्रांड को लीगल नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने जानकारी दी।

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