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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 27, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Medical and Dental Colleges Seats: यूपी में मेडिकल-डेंटल कालेजों की खाली सीटें भरने के लिए विशेष काउंसिलिंग

By Ashish Kumar TrivediEdited By: Prabhapunj Mishra
Updated: Sun, 27 Aug 2023 05:27 PM (IST)

Medical and Dental Colleges Seats उत्‍तर प्रदेश में मेडिकल व डेंटल कालेजों में अभी भी सीटें खाली हैं। ऐसे में इन खाली सीटों को भरने के ल‍िए विशेष काउं ...और पढ़ें

Medical and Dental Colleges Seats: खाली सीटें भरने के लिए विशेष काउंसिलिंग
Medical and Dental Colleges Seats: खाली सीटें भरने के लिए विशेष काउंसिलिंग

HighLights

  1. अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के माध्यम से भरी जाएंगी खाली सीटें
  2. दाखिला न लेने वाले छात्र एक वर्ष के लिए होंगे प्रतिबंधित

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Medical and Dental Colleges Seats प्रदेश में सभी मेडिकल व डेंटल कालेजों की खाली सीटें भरने के लिए इस बार विशेष काउंसिलिंग भी आयोजित होगी। यानी एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स की सभी सीटें भरने पर पूरा जोर होगा। अभी तक पहली व दूसरी काउंसिलिंग में सीटें न भरने पर मापअप राउंड चलाया जाता था। अब मापअप राउंड में भी सीटें न भर पाईं तो एक और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के माध्यम से सीटें भरी जाएंगी।

इस विशेष काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने के लिए वेबसाइट https://upneet.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। अभ्यर्थियों को एक हजार रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। खास बात यह कि अगर सीट आवंटित होने के बाद किसी छात्र ने प्रवेश न लिया तो वह आगे वर्ष 2024-25 की यूपी नीट-यूजी काउंसिलिंग के लिए प्रतिबंधित होगा।

वह अगले वर्ष प्रवेश काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो सकेगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 में राजकीय, निजी व अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों व डेंटल कालेजों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में प्रवेश की नीति में संशोधन किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी इस राउंड में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करेंगे जिन्हें पहले, दूसरे व मापअप राउंड में सीटें आवंटित नहीं हुईं थी।

राजकीय मेडिकल कालेज की एमबीबीएस सीट के लिए 30 हजार धरोहर राशि और निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज के लिए दो लाख रुपये धरोहर राशि देनी होगी। वहीं निजी डेंटल कालेज की सीट के लिए एक लाख रुपये धरोहर राशि देनी होगी। दाखिला न लेने पर यह धरोहर राशि भी जब्त होगी। विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा राम यज्ञ मिश्र की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रवेश नीति में संशोधन किया गया है।