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NCR के लोगों की बल्ले-बल्ले: पुराने बस-ट्रक स्क्रैप करो और नए BS-6 वाहनों पर पाओ टैक्स में 100% छूट

Updated: Fri, 21 Aug 2026 09:24 PM (IST)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने बीएस-01 से बीएस-04 ट्रकों और बसों को स्क्रैप कर नए बीएस-6 वाहन खरीदने पर पंजीयन शुल्क और वाहन कर में 100% छूट मिलेगी।

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

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HighLights

  1. पुराने वाहन स्क्रैप कर नए बीएस-6 पर 100% छूट।

  2. एनसीआर के आठ जिलों में लागू हुई परिवर्तन योजना।

  3. वायु प्रदूषण घटाने और पुराने वाहन हटाने का लक्ष्य।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बीएस-01 से बीएस-04 तक के पुराने ट्रक और बस स्क्रैप कर नए बीएस-6 वाहन खरीदने पर वाहन स्वामियों को पंजीयन शुल्क और वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

रोड टैक्स में भी 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वायु प्रदूषण कम करने और पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए केंद्र सरकार की परिवर्तन योजना उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में लागू की गई है।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि पुराने ट्रक और बस स्क्रैप कराने पर वाहन मालिक को निक्षेप प्रमाण-पत्र (सीओडी) मिलेगा। इसके आधार पर नया बीएस-6 डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर पंजीयन और वाहन कर में पूरी छूट मिलेगी।

पुराने बीएस-6 वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट होगी। स्क्रैप किए गए वाहन पर एक वर्ष से अधिक पुराना बकाया राजस्व भी पूरी तरह माफ किया जाएगा। योजना के तहत नए वाहन की खरीद पर पांच प्रतिशत ऋण अनुदान और पांच वर्ष तक ईंधन वाउचर मिलेगा।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 64 हजार से 2.56 लाख रुपये तक एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वाहन निर्माता नए बीएस-6 वाहनों पर आठ प्रतिशत तक छूट भी देंगे। उन्होंने एनसीआर के वाहन स्वामियों से योजना का लाभ उठाकर प्रदूषण कम करने में सहयोग की अपील की है।

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