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    यूपी में 1 जुलाई से स्कूल बसों की होगी सघन जांच, नियम तोड़ने पर बसें होंगी सीज

    Updated: Sat, 27 Jun 2026 07:45 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूली बसों का विशेष जांच अभियान चलाएगा। ...और पढ़ें

    यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

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    HighLights

    1. जुलाई में स्कूली बसों का विशेष जांच अभियान चलेगा।

    2. सुरक्षा मानकों व तकनीकी स्थिति की गहन जांच होगी।

    3. नियम तोड़ने पर बसें सीज, फिटनेस निलंबित हो सकता है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग एक जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूल बसों की विशेष जांच अभियान चलाएगा। यह अभियान परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर चलाया जाएगा। इसका मकसद केवल नियमों का पालन कराना ही नहीं, बल्कि स्कूल परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, जवाबदेह और पारदर्शी बनाना भी है।

    जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित बस का चालान किया जाएगा। गंभीर अनियमितता मिलने पर बस को जब्त किया जा सकता है और उसका फिटनेस प्रमाणपत्र भी निलंबित किया जा सकता है।

    अभियान के दौरान स्कूल बसों की फिटनेस, तकनीकी स्थिति और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जाएगी। बस चालकों का भौतिक सत्यापन भी होगा। जांच में बस की बाडी की मजबूती, छत की भार वहन क्षमता, सीट और सीट एंकरेज, बॉडी-चेसिस माउंटिंग, आपातकालीन निकास द्वार समेत अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।

    बस पर स्पष्ट रूप से 'स्कूल बस' लिखना होगा जरूरी

    बसों में क्षमता के अनुसार दो किलोग्राम क्षमता वाला एबीसी (ड्राई पाउडर) अग्निशामक यंत्र लगा है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। यह भी देखा जाएगा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत स्कूल बसों के लिए तय सभी मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं। इसके तहत बस का रंग गोल्डन येलो होना, उस पर स्पष्ट रूप से 'स्कूल बस' लिखा होना, आपातकालीन निकास, स्टाप सिग्नल आर्म, हैजर्ड वार्निंग सिस्टम और बच्चों के अनुरूप सुरक्षित डिजाइन होना अनिवार्य है।

    इसके अलावा बस निर्धारित गति से अधिक न चल सके। स्कूल बसों की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय है। बसों की ब्रेक प्रणाली, टायर, सस्पेंशन, लाइट और इंडिकेटर की भी जांच होगी। साथ ही वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) और वैध फिटनेस प्रमाणपत्र की भी जांच की जाएगी।

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