यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UPPCL: बिजली के बकायेदारों के लिए 15 दिसंबर से शुरू होगी OTS योजना, सरचार्ज में दी जाएगी छूट
UP Electricity यूपीपीसीएल ने बिजली बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना की घोषणा की है। यह योजना 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी। य ...और पढ़ें

HighLights
- अगले वर्ष 31 जनवरी तक योजना का उठाया जा सकेगा लाभ
- इस वर्ष 30 सितंबर तक मूल बकाये का 30 प्रतिशत देना होगा
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली के बकायेदारों के लिए 15 दिसंबर से एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना शुरू होगी। अगले वर्ष 31 जनवरी तक तीन चरणों में कुल 47 दिनों तक योजना चलाई जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
बिजली बकायेदारों को पंजीकरण के समय इस वर्ष 30 सितंबर तक के मूल बकाये की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। फिर उन्हें 30 सितंबर तक विद्युत सरचार्ज में छूट दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि बकायेदार उपभोक्ता योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
15 दिसंबर से शुरू होगी योजना
योजना का प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा। वहीं दूसरा चरण एक से 15 जनवरी तक और तीसरा चरण 16 से 31 जनवरी तक होगा। बिजली के बकायेदारों से एकमुश्त बिल के भुगतान के साथ-साथ उन्हें किश्तों में भी धनराशि जमा करने का मौका दिया जाएगा।
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योजना के प्रथम चरण में 31 दिसंबर तक सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगी। एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बकाये का एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले जिन उपभोक्ताओं का सितंबर तक पांच हजार रुपये बकाया है उन्हें पूरा धन जमा करने पर पहले चरण में शत प्रतिशत, दूसरे में 80 प्रतिशत और तीसरे चरण में 70 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट मिलेगी।
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मिलेगी 75 प्रतिशत तक की छूट
वहीं 10 किस्तों में देने पर पहले चरण में 75 प्रतिशत, दूसरे में 65 व तीसरे में 55 प्रतिशत छूट दी जाएगी। पांच हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर एक साथ भुगतान करने पर 50 से 70 प्रतिशत, वहीं 10 किस्तों में देने पर 40 से 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा एकमुश्त भुगतान करने पर 40 से 60 प्रतिशत छूट मिलेगी।
वहीं चार किस्तों में भुगतान करने पर 30 से 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (एलएमवी-टू), निजी संस्थान (एलएमवी-चार बी) व लघु एवं मध्यम उद्यम (एलएमवी-छह बी) श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा एकमुश्त भुगतान पर 40 से 60 प्रतिशत, चार किस्तों में देने पर 30 से 50 प्रतिशत सरचार्ज की छूट मिलेगी।