अभिनेता श्रेयस तलपड़े पर मुकदमा, करोड़ों की ठगी में 12 के खिलाफ मैनपुरी में प्राथमिकी हुई दर्ज
मैनपुरी के भोगांव में सागा ग्रुप के एलयूसीसी बैंक ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की। बैंक 2024 में भाग गया, जिससे सैकड़ों निवेशक प्रभावित हुए। पीड़ितों ...और पढ़ें

अभिनेता श्रेयस तलपड़े।
HighLights
सागा ग्रुप बैंक ने करोड़ों की धोखाधड़ी की।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जांच शुरू की।
संवाद सूत्र, जागरण. भोगांव (मैनपुरी)। सागा ग्रुप द्वारा कस्बा में संचालित एलयूसीसी बैंक के माध्यम से भोले-भाले लोगों की जमा कराई गई करोड़ों की धनराशि हड़प ली गई। इसके बाद 2024 में बैंक भाग गई।
पीड़ितों की शिकायत पर जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो न्यायालय के आदेश पर ग्रुप के प्रमुख संचालक, उसकी पत्नी व फिल्म स्टार श्रेयस तलपड़े सहित 12 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है।
नगर के मुहल्ला मिश्राना निवासी विकास तिवारी ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि सागा ग्रुप के संचालक समीर अग्रवाल और उनकी पत्नी सानिया अग्रवाल निवासी नवी मुंबई महाराष्ट्र की संचालित एलयूसीसी बैंक की स्थानीय शाखा कस्बा में वर्ष 2015 में खोली गई थी।
इस बैंक में उसके साथ सैकड़ों लोगों ने निवेश किया था। बैंक में निवेश किए गए धन को वापस मांगने पर समीर अग्रवाल ने जमा धनराशि वापस न करने की बात कहते हुए झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। जब पीड़ितों ने दबाव बनाया तो नवंबर 2024 में बैंक कस्बा से भाग गई।
जबकि निवेशित की गई धनराशि के सारे प्रपत्र जमाकर्ताओं के पास है। करोड़ों रुपये फंसने और बैंक के भागने पर पीड़ित परेशान हो उठे। पीड़ित ने समीर अग्रवाल सहित अन्य द्वारा किए गए फ्राड की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना पुलिस को तहरीर दी।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इस पर थक हार कर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय के आदेश से थाना कोतवाली में समीर अग्रवाल, सानिया अग्रवाल, आरके सेट्टी फंड मैनेजर, संजय मुदगिल, शबाब हुसैन, फिल्म स्टार श्रेयस तलपड़े, नरेंद्र नेगी, पंकज अग्रवाल, सुप्रिया, अनुज जैन, अजय श्रीवास्तव, अरविंद त्रिपाठी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सीओ भोगांव रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है।