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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    UPPCL: 'अगर चोरी से जलाई बिजली तो खैर नहीं', उपभोक्ताओं-कर्मचारियों को बिजली विभाग की सख्त चेतावनी

    Updated: Mon, 16 Sep 2024 06:00 PM (IST)

    मैनपुरी में बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। नवागत डीएम अंजनी कुमार सिंह के निर्देश पर बिजली विभाग की टीम ने कस्बा कुरावली में घर-घर संपर्क ...और पढ़ें

    नवागत डीएम के निर्देश पर बिजली विभाग की कार्रवाई शुरू
    नवागत डीएम के निर्देश पर बिजली विभाग की कार्रवाई शुरू

    HighLights

    1. बिजली विभाग की टीम ने कस्बा कुरावली में की जांच
    2. टीम ने बकाएदारों से की भुगतान की अपील
    3. स्टोर रीडिंग पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नवागत डीएम अंजनी कुमार सिंह के चार्ज लेते ही बिजली विभाग की टीम भी हरकत में आ गई है। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में अधीनस्थों ने कस्बा कुरावली में घर-घर संपर्क किया।

    चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मीटर में साठगांठ से बिजली चोरी पकड़ी जाती है तो उपभोक्ता, रीडर और क्षेत्र के अवर अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बकाएदारों से जमा धनराशि का भुगतान करने की अपील करते हुए खराब मीटर को बदले जाने के निर्देश दिए।

    घर-घर पहुंच उपभोक्ताओं से मंगाए बिजली बिल

    अधीक्षण अभियंता रवि प्रताप सोमवार दोपहर कस्बा कुरावली पहुंचे। उपखंड अधिकारी पियूष शुक्ला, अवर अभियंता रामसनेही व डिस्कनेक्शन टीम को साथ लेकर कस्बा में बिजली चोरी की जांच की। घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से बिजली के बिल मंगाए।

    संदिग्ध बिल की जांच के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी उपभोक्ता मीटर रीडर या संविदा कर्मी से साठ-गांठ कर बिलिंग में खेल करते हैं तो दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं की समस्या का निस्तारण करने के लिए कैंप लगाकर क्षेत्रवार प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। खराब मीटर अथवा अन्य किसी भी समस्या के लिए 1912 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की।

    स्टोर रीडिंग पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

    उपखंड अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि स्टोर रीडिंग पकड़ी जाती है तो ऐसे रीडर के विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। सभी अवर अभियंता 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक और उपखंड अधिकारी एक लाख से दो लाख रुपये तक के बकाएदारों से संपर्क कर धनराशि जमा कराएं।

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