बांकेबिहारी मंदिर चढ़ावा विवाद: सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, दानराशि पर ठाकुरजी का हक
सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी पर सख्त रुख अपनाया, कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा दान किया ...और पढ़ें
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ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर।
जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की हेराफेरी और दान पेटिका में दानराशि न डाले जाने के उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में श्रद्धालु जो भी दानराशि अर्पित करते हैं, वह पैसा मंदिर का।
सुप्रीम कोर्ट ने यह बात समिति द्वारा दिखाए गए उस वीडियो पर कही, जिसमें तीन लोग दान पेटिका के पास खड़े होकर श्रद्धालुओं से दानराशि लेकर अपनी जेब में रख रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सेवायतों की ओर से कहा गया कि यह अधिकार उन्हें मंदिर प्रशासक रहे सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वारा 1939 की डिक्री में दिया गया है।
समिति में सेवायतों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे मंदिर सेवायत रजत गोस्वामी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के गलत तरीके से हलफनामा देकर भ्रमित किया गया है। हमने एक सप्ताह का समय अपना जवाब दाखिल करने के लिए लिया है। हम अपना जवाब दाखिल करेंगे।
