मुजफ्फरनगर में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी डॉ. आदिल की प्रैक्टिस पर रोक, क्लीनिक का लाइसेंस किया गया था निरस्त
मुजफ्फरनगर में एक हिंदू किशोरी के सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी डॉ. आदिल की मेडिकल प्रैक्टिस निलंबित कर दी गई है और उसके क्लीनिक को सील कर दिया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
डॉ. आदिल की मेडिकल प्रैक्टिस निलंबित, क्लीनिक सील।
किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तारी।
पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को पकड़ा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली के मुहल्ला से मुस्लिम समाज के युवक हिंदू किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गए। किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर मुख्य आरोपित समेत दो आरोपितों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
अब इस मामले में आरोपित मो. आदिल द्वारा संचालित क्लीनिक को सीज करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही बीएएमएस चिकित्सक मो. आदिल का चिकित्सकीय पंजीयन निलंबित करते हुए उसके चिकित्सा अभ्यास पर रोक लगा दी गई है।
रविवार को हिंदू संगठन के साथ समाज के लोगों ने पंचायत कर पुलिस की कार्रवाई से असंतोष जताया था। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान, राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल समेत स्वामी यशवीर महाराज ने कहा था कि पुलिस वारदात में शामिल सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई करे।
साथ ही प्रकरण में सम्राट इंटर कालेज और आरोपित के क्लीनिक पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। विरोध के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आरोपित के क्लीनिक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था।
नगर कोतवाली से एक सप्ताह पूर्व हिंदू किशोरी को अल्फा क्लीनिक का संचालक मोहम्मद आदिल, नाजिम व इनका एक साथी बहला-फुसलाकर ले गए थे। किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया।
पुलिस ने शुक्रवार रात किशोरी को बरामद कर लिया था, वहीं शनिवार प्रात: आरोपित नाजिम, मोहम्मद आदिल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इनका एक साथी फरार चल रहा है। रविवार को इस प्रकरण में रामलीला टिल्ला क्षेत्र में हिंदू समाज के लोगों ने पंचायत की थी।
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 18 अगस्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी महिला ने थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देकर अपनी नाबालिग पुत्री के घर से बिना बताए कहीं चले जाने के संबंध में सूचना दी थी।
तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा किशोरी की शीघ्र बरामदगी को पुलिस टीमों का गठन किया गया। 21 अगस्त को किशोरी को बरामद किया गया।
पीड़िता ने बताया कि आरोपित नाजिम पुत्र यामीन निवासी मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर और मो. आदिल पुत्र मो. इकबाल निवासी पीर वाली गली, मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके आधार पर सख्त धाराओं को बढ़ाया गया।
22 अगस्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने वांछित मुख्य अभियुक्त नाजिम को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। आरोपित मो. आदिल को भी गिरफ्तार किया गया था।
23 अगस्त को मो. आदिल द्वारा संचालित क्लीनिक को सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही मो. आदिल का चिकित्सकीय पंजीयन निलंबित करते हुए उसके चिकित्सा अभ्यास पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।
