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    ग्रेटर नोएडा में सेक्टरों और गांवों में बंद होंगे PG, प्राधिकरण ने जारी किए सख्त निर्देश

    Updated: Fri, 27 Feb 2026 07:11 AM (IST)

    ग्रेनो प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों और गांवों में चल रहे पीजी बंद करने का आदेश दिया है। आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और नि ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों और गांवों में चल रहे पीजी आदि को बंद कराने का निर्देश ग्रेनो प्राधिकरण ने जारी किया है। सभी वर्क सर्किल के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्हें सेक्टरों और गांवों का दौरा कर सभी पीजी को चिह्नित कर बंद कराना होगा।

    वहीं, इसमें लापरवाही मिलने पर संबंधित वर्क सर्किल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के चेतावनी दी गई है।

    प्रथम चरण में आवासीय सेक्टर-अल्फा, बीटा, गामा व छह प्रतिशत आबादी भूखंडों व भवनों की जांच होगी।
    ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों और गांवों में एक हजार से अधिक पीजी, हॉस्टल आदि संचालित हैं। आवासीय सेक्टरों में कामर्शियल गतिविधियों पर रोक है। बावजूद इसके सेक्टरों और छह प्रतिशत आबादी भूखंडों पर पीजी, हॉस्टल आदि संचालित हैं।

    लड़ाई झगड़े भी होते हैं

    वहीं, निवासियों की शिकायत रहती है कि पीजी में रहने वाले छात्र आदि देर रात तक शोर शराबा मचाते हैं। कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं। महिलाओं, बच्चों, युवतियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही गंदगी आदि भी काफी रहती है। कई बार इसकी शिकायत प्राधिकरण में की जा चुकी है।

    अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा-1, बीटा-2, गामा-1, गामा-2, पीथ्री, डेल्टा-1, 2 व 3, सिग्मा-1 से 3, बिल्डर्स एरिया, पी फोर, स्वर्णनगरी, सेक्टर 36, 37, सेक्टर 12, 1, 2, 3 समेत अधिकतर सेक्टरों और गांव में पीजी आदि संचालित हैं। यहां 50 हजार से अधिक छात्र आदि रहते हैं।

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    कार्रवाई के निर्देश दिए

    प्राधिकरण को लगातार मिल रही शिकायत के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सभी एक से आठ वर्क सर्किल अधिकारियों को लिखित में सूचित किया जा चुका है।

    मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश के तहत प्रथम चरण में आवासीय सेक्टर-अल्फा, बीटा, गामा व छह प्रतिशत ग्रामीण आबादी के भवनों में पीजी आदि के संचालन के संबंध में निरीक्षण कर आख्या तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

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    सेक्टर व छह प्रतिशत आबादी के भूखंडों व भवनों के अंतर्गत संचालित पीजी इत्यादि की स्थलीय जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर अवगत कराया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही माफी योग्य नहीं होगी।