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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 17, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

PM Awas Yojana: जल्द करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेगी 2.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी; जानिए पात्रता और प्रक्रिया

By Jagran NewsEdited By: Abhishek Tiwari
Published: Mon, 17 Feb 2025 04:07 PM (IST)

Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 का शुभारंभ हो गया है। योजना का लाभ पाने के लिए जल्द घर बैठे ऑनलाइन ...और पढ़ें

PM Awas Yojana के लिए आवेदन शुरू हो गए। फोटो- जागरण ग्राफिक्स
PM Awas Yojana के लिए आवेदन शुरू हो गए। फोटो- जागरण ग्राफिक्स

HighLights

  1. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 शुरू, पात्र लाभार्थी किए जाएंगे चिह्नित
  2. नौ लाख वार्षिक आय वाले परिवार भी आवास योजना का ले सकते हैं लाभ

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 का शुभारंभ शनिवार से कर दिया। ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय नौ लाख तक है, शहरी आवास योजना के पात्र माने जाएंगे।

इसके अलावा अन्य वर्ग के लोगों के लिए भी वार्षिक आय की श्रेणी तय की गई है। इसमें दुर्बल आय वर्ग के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक, निम्न आय वर्ग की वार्षिक आय तीन से छह लाख रुपये तक और मध्यम वर्ग के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम छह लाख से नौ लाख रुपये ही होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने दिए ये निर्देश

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत पात्रों को चिह्नित कर आवास का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी परियोजना अधिकारी डूडा वेद प्रकाश पांडेय के मुताबिक, जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फेज 2.0 संचालित हो गई है।

कौन है योजना के लिए पात्र?

योजना से दुर्लभ आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग श्रेणी के शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवार शहरी क्षेत्र में किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदने व किराये पर लेने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है, वे योजना के पात्र होंगे। एक लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी, विवाहित पुत्र और पुत्री शामिल होगी। एक लाभार्थी किसी भी एक योजना के लिए पात्र होगा।

पूर्व में किसी योजना का लाभ नहीं मिला, देना होगा शपथ पत्र

प्रभारी परियोजना अधिकारी ने बताया कि ऐसे परिवार जिन्हें पिछले 20 वर्ष से केंद्र या राज्य सरकार की योजना का लाभ मिला है। वह शहरी योजना 2.0 के पात्र नहीं माने जाएंगे। आवेदक को निकाय द्वारा मांग को सत्यापित करते समय इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा।

शहरी आवास योजना का इन वर्ग के लोगों को मिलेगा लाभ

योजना में विधवा, अविवाहित महिला, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं समाज के अन्य वंचित वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके साथ ही सफाई कर्मचारी, पीएम स्व-निधि योजना में लाभांवित स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गियों व चाल में रहने वाले परिवारों को चिह्नित कर लाभांवित किया जाएगा। योजना का पात्र उन्हीं को मना जाएगा, जिनके पास आधार कार्ड होगा।

केंद्र व राज्य सरकार किस्तों में भेजेगी आवास की राशि

वित्त पोषण के तहत ब्याज सब्सिडी योजना को छोड़कर आवास निर्माण की लागत केंद्र सरकार राज्य शहरी स्थानीय निकायों और चयनित लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी। एएचपी, बीएलसी के लिए अंतर्गत प्रति आवास इकाई सरकारी सब्सिडी 2.50 लाख रुपये होगी। केंद्रीय सहायता 1.50 लाख रुपये और राज्य अंशदान एक लाख रुपये होगा।

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

आवास योजना के पात्र आवेदक अपने मोबाइल फोन या जन सुविधा केंद्र से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दिये गए इस लिंक पर जाएं (https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx) या अपने स्थानीय निकाय से संपर्क करें।

आवेदन फार्म में आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार की डिटेल, बैंक खाते का विवरण, आय, जाति और निवास प्रमाण के साथ भूमि के कागजात भी जमा करने होंगे। आवेदक के पात्र होने पर किस्तों में धनराशि उसके खाते में भेजी जाएगी।

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