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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Christmas और New Year की पार्टी को लेकर नया आदेश, भूलकर भी की ये गलती तो होगा एक्शन

    Updated: Tue, 17 Dec 2024 03:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के नोएडा में क्रिसमस और नववर्ष की पार्टी को लेकर प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार किसी भी सोसायटी या कॉलोनी में बिन ...और पढ़ें

    बिना अनुमति के सोसायटी में क्रिसमस की पार्टी नहीं होगी। फाइल फोटो
    बिना अनुमति के सोसायटी में क्रिसमस की पार्टी नहीं होगी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. बिना अनुमति के सोसायटियों में नहीं हो सकेगी क्रिसमस व नववर्ष की पार्टी।
    2. बिना अनुमति के पार्टी करने पर होगी कार्रवाई, तत्काल कराई जाएगी बंद।
    3. सोसायटी में आयोजन के लिए जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। यदि आप सोसायटी या कॉलोनी में क्रिसमस व नववर्ष की पार्टी करने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पार्टी करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के पार्टी करने पर पुलिस-प्रशासन उसे तत्काल बंद करा देगा। कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करके पार्टी की अनुमति ले लें। उसके बाद भरपूर आनंद उठाएं।

    शराब के लिए आबकारी विभाग से लेनी होगी अनुमति

    क्रिसमस व नववर्ष की पार्टियों को लेकर सोमवार को कलक्ट्रेट में नार्को कोर्डिनेशन मैनेजमेंट की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी राजस्व एवं प्रशासन अतुल कुमार ने कहा कि क्रिसमस एवं नववर्ष पर सोसायटियों व कॉलोनियों में जिला प्रशासन की ओर से अनुमति लेने के बाद ही पार्टी का आयोजन होगा।

    पार्टी में कलाकारों द्वारा कार्यक्रम एवं शराब का सेवन करने हेतु जिला मनोरंजन कर विभाग व आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति का आयोजन पाया जाएगा तो पार्टी तत्काल बंद कराया जाएगा। आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अनुमति के बाद केवल उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु मान्य शराब का ही प्रयोग होगा। --

    आनलाइन कर सकते हैं आवेदन

    जिला मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद एवं जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा कि आनलाइन आवेदन करके अनुमति ली जा सकती है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर क्रिसमस व नववर्ष पर 24, 25 एवं 31 दिसंबर को एक घंटे अतिरिक्त यानी रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी।

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    सूचना देने वालों का नाम रखा जाएगा गुप्त

    अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी कालेजों, सार्वजनिक स्थान व सिनेमा हाल में स्लाइड व बैनर के माध्यम से में टोल फ्री मोबाइल नंबर डिस्प्ले कराया जाए, ताकि आम नागरिक व छात्र-छात्राएं उस पर अवैध नशे की सूचना दे सकें।

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    सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि सभी स्कूल-कालेजों में ड्रग्स की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कमेटी का गठन कराया जाए। प्रत्येक स्कूल से कमेटी की मासिक रिपोर्ट प्राप्त कर नार्को कोआर्डिनेशन मैनेजमेंट समिति की बैठक प्रस्तुत करें।

    पीजी पर रखी जाए नजर

    अतुल कुमार ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ टीम का गठन करते हुए पीजी जिनमें छात्र निवास करते हैं, उनका औचक निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित करें कि पीजी में रहने वाले छात्र किसी भी तरह के नशे का सेवन न करे। पीजी के संचालक को भी सचेत करें कि की नशे की गतिविधियां या सेवन ना हो, अन्यथा कार्रवाई की जाए।

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