यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 06, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
CBI-ED की जांच से पहले हरकत में नोएडा प्राधिकरण, चार कंसोर्टियम सहित 84 बिल्डरों को दिया 9 हजार करोड़ वसूली का नोटिस
CBI-ED की जांच से पहले नोएडा प्राधिकरण हरकत में आ गया है। नोएडा प्राधिकरण ने चार कंसोर्टियम संग 84 बिल्डरों को 9 हजार करोड़ रुपये वसूली का नोटिस जारी ...और पढ़ें

HighLights
- 31 मार्च तक बकाए की गणना कर बिल्डरों को नोटिस भेजा गया, जल्द पैसा जमा करने का आदेश
- बकाया राशि को जमा कराने के लिए चारों कंसोर्टियम कंपनियों पर बनाया गया दबाव
- हाई कोर्ट के 18 आदेश का अध्ययन करके के बाद नोटिस जारी करने का लिया गया निर्णय
कुंदन तिवारी, नोएडा। स्पोटर्स सिटी परियोजना में सीबीआई व ईडी जांच से पहले नोएडा प्राधिकरण ने बकाया वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। करीब नौ हजार करोड़ वापस लेने के लिए चार कंसोर्टियम कंपनियों और 84 सब डिविजन कंपनियां को नोटिस जारी कर दिया गया है।
कंसोर्टियम कंपनियों को नोटिस में कहा जाएगा कि वह अपनी सब लीज कंपनियों से प्राधिकरण का बकाया पैसा लेकर जमा कराए। इस मामले में हाल ही में हाइकोर्ट ने 18 फैसले सुनाए थे। इन फैसलों में दिए गए आदेशाें का अध्ययन कर प्राधिकरण ने 31 मार्च तक बकाया की गणना कर पैसा वापस लेने का नोटिस जारी किया है।
चार बड़े लैंड पार्सल का किया गया आवंटन
बता दें कि स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में चार कंसोर्टियम कंपनियों को चार बड़े लैंड पार्सल का आवंटन किया गया, लेकिन इन्होंने उसके 84 टुकड़े कर सब लीज कर बिल्डरों को बेच दिया, जिन पर नोएडा प्राधिकरण का अब तक नौ हजार करोड़ रुपये बकाया हो चुका है।
इतनी बड़ी राशि अभी तक बिल्डरों ने भूखंड आवंटन के बाद प्राधिकरण में जमा नहीं कराई है। उल्टा बकाया राशि से बचने और लीज रेंट कम कराने, बिना बकाया जमा कराए फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री कराने को लेकर बिल्डर खुद हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वहां पर उनकी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।
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कब तक बकाया जमा करने को कहा?
कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है प्राधिकरण अपना बकाया वापस लेने के लिए नोटिस व सख्त कदम उठा सकता है। आदेश आते ही प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी के बकायेदारों के प्रत्येक भूखंड के हिसाब से बकाए की गणना शुरू करा दी।
तत्काल बिना देरी किए बिल्डरों को नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में 31 मार्च तक का बकाया जमा करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर भूखंड आवंटन निरस्त करने और कब्जा लेने जैसी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया किहाई कोर्ट की ओर से जारी 18 आदेश का अध्ययन करने के बाद बिल्डरों को नोटिस जारी किया जा रहा है, जिससे प्राधिकरण को उसका बकाया मिल सके।
स्पोर्ट्स सिटी की स्थिति
| कंसोर्टियम | भूखंड सेक्टर | बकाया |
| जनाडु इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड | सेक्टर-78, 79,101 | 1356.88 करोड़ |
| लाजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड-एससी | 01/150 | 2964.23 करोड़ |
| लोट्स ग्रींस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड- एससी | 02/150 | 2969.87 करोड़ |
| एटीएस होम्स प्राइवेट लिमिटेड-एससी | 01/152 | 2027.82 करोड़ |
(नोट : नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में 31 मार्च 2024 तक बकाए की गणना कर 214 वींं बोर्ड बैठक में रखा था।)