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नोएडा एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम पर लगी रोक, सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम

Updated: Tue, 18 Aug 2026 09:26 PM (IST)

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विमानन सुरक्षा के लिए 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम और तेज कृत्रिम रोशनी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह क ...और पढ़ें

नोएडा एयरपोर्ट के आसपास लेजर बीम के इस्तेमाल पर रोक।

नोएडा एयरपोर्ट के आसपास लेजर बीम के इस्तेमाल पर रोक।

HighLights

  1. एयरपोर्ट के 27 किमी दायरे में लेजर बीम प्रतिबंधित।

  2. विमानन सुरक्षा और पायलटों की सुरक्षा हेतु निर्णय लिया गया।

  3. नियम उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विमानन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम समेत किसी भी प्रकार की कृत्रिम रोशनी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में लेजर बीम, शो, डिस्प्ले अथवा अन्य तेज कृत्रिम रोशनी का प्रयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सर्वजनिक सूचना देते हुए बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के तहत जारी प्रावधानों के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास निर्धारित क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर रोक है। 10 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 733(इ) के नियम 6(1) में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा

प्रशासन के मुताबिक विमान उड़ान भरते और उतरते समय लेजर या तेज कृत्रिम रोशनी पायलट के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इससे विमान संचालन और यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति लेजर बीम का इस्तेमाल विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिलाधिकारी ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानून के तहत जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खासकर आयोजनों में लेजर शो और तेज रोशनी का इस्तेमाल करने वालों को पहले से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

पलवल के अलावा पडोसी जिले बुलंदशहर और अलीगढ़ में लागू होंगे नियम

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में गौतमबुद्धनगर के अलावा पड़ोसी जिले बुलंदशहर व अलीगढ़ और हरियाणा के पलवल व फरीदाबाद जिलों के क्षेत्र इस दायरे में आते हैं। ऐसे में उन जिलों में भी भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के तहत जारी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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