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नोएडा के 40 हजार फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, स्पोर्ट्स सिटी की अड़चन दूर; जल्द मिलेगा ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट

Published: Mon, 19 Oct 2026 11:35 PM (IST)

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं में 225 आपत्तियों के निस्तारण के बाद 40 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद ...और पढ़ें

स्पोर्ट्स सिटी की परियोजनाओं के संशोधित लेआउट प्लान पर दर्ज 225 आपत्तियों का निस्तारण हो गया। फोटो: आर्काइव

स्पोर्ट्स सिटी की परियोजनाओं के संशोधित लेआउट प्लान पर दर्ज 225 आपत्तियों का निस्तारण हो गया। फोटो: आर्काइव

कुंदन तिवारी,  नोएडा। स्पोर्ट्स सिटी की परियोजनाओं के संशोधित लेआउट प्लान पर दर्ज 225 आपत्तियों का निस्तारण हो गया है। अब प्रत्येक परियोजना की अलग-अलग सुनवाई होगी और इसी माह प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है।

माह के अंत तक कई बिल्डर परियोजनाओं को अधिभोग प्रमाणपत्र जारी होने का रास्ता खुल सकता है, जिससे करीब 40 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

आपत्तियों के निस्तारण के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-78-79, सेक्टर-150 और सेक्टर-152 के अलग-अलग भूखंडों के लिए बिल्डरों की ओर से तैयार संशोधित लेआउट प्लान पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। इस पर कुल 225 आपत्तियां दर्ज हुईं। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 11 अक्टूबर थी।

आपत्तियों के निस्तारण के लिए प्राधिकरण में दोनों अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। अब आपत्तियों के निस्तारण के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रत्येक परियोजना की सुनवाई अलग-अलग की जाएगी।

जनवरी 2021 से बंद है स्पोर्ट्स सिटी का काम

स्पोर्ट्स सिटी की परियोजनाओं में जनवरी 2021 से काम बंद है। उस समय बोर्ड बैठक में इनसे जुड़े किसी भी काम को मंजूरी देने पर रोक लगा दी गई थी। न्यायालय के आदेश के बाद पिछले साल रोक हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। फ्लैट खरीदार लंबे समय से परियोजनाओं का काम शुरू कराने की मांग कर रहे हैं।

सेक्टर-150 के भूखंड संख्या-2 की परियोजनाओं को अधिभोग प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया जारी है। कुछ परियोजनाओं में रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है।

तीन भूखंडों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग

स्पोर्ट्स सिटी के तीन भूखंडों से जुड़ी परियोजनाओं की सुनवाई अब उच्चतम न्यायालय में अलग-अलग होगी। हाल की सुनवाई में न्यायालय ने यह आदेश दिया है।

इनमें भूखंड नंबर-1 पर सेक्टर-150 में लाजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स की परियोजना, भूखंड संख्या-2 पर इसी सेक्टर में लोटस ग्रीन की परियोजना और सेक्टर-78-79 में थ्रीसी ग्रीन कंस्ट्रक्शन बिल्डर की परियोजना शामिल हैं।

न्यायालय ने लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी कई विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) और अन्य मामलों को प्रभावी सुनवाई और प्रबंधन के लिए वर्गीकृत किया है।

इसके लिए तीन नोडल वकील नियुक्त किए गए हैं। अगली सुनवाई क्रमशः 9 दिसंबर, 12 दिसंबर और 20 जनवरी को प्रस्तावित है।

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