विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

फोटोग्राफर की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक इलाहाबाद HC ने रोक लगाई, चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा मांगा

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Thu, 04 Jun 2026 06:47 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के मेजा थाने में दर्ज एक मामले में फोटोग्राफर पप्पी यादव को अगली सुनवाई तक ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. प्रयागराज जनपद में यमुनापार के मेजा थाने में दर्ज है मुकदमा

  2. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पप्पी यादव की याचिका पर यह आदेश दिया

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज जिले के मेजा थाने में दर्ज मुकदमे में फंसे फोटोग्राफर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने पप्पी यादव की याचिका पर यह आदेश पारित किया है।

याची के अधिवक्ता ने दी दलील 

याची के अधिवक्ता दिवांशु तिवारी और शैलेश कुमार उपाध्याय ने अदालत को बताया कि पप्पी यादव को विपक्षी संख्या चार की बेटी की शादी में बतौर फोटोग्राफर बुलाया गया था। उस शादी में मुख्य आरोपित राहुल यादव दूल्हा था। उसका मुख्य आरोपित से न तो कोई खून का रिश्ता है और न ही वह उसका दोस्त है।

कोर्ट ने जवाबी हलफनामा मांगा  

एफआइआर के अनुसार शिकायतकर्ता की लड़की की सगाई हुई थी। वह कॉलेज गई थी। घर से नकदी जेवर ले गई। राहुल यादव दोस्त पप्पी यादव की मोटरसाइकिल पर बैठाकर भगा ले गया। पता चला कि झांसी ले गया है। अदालत ने मामले में सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कहा है कि अगली सुनवाई की तिथि तक याची को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।