विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

TET 2021 : टीईटी के दो प्रश्नों के अंक देने की जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश, अब 7 सितंबर को होगी सुनवाई

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Thu, 13 Aug 2026 06:21 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट में टीईटी-2021 के दो प्रश्नों पर अंक देने के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें 10 याचिकाकर्ताओं को ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. याचिका दायर करने वाले 10 याचीगण को मिले अंकों का ब्यौरा प्रस्तुत

  2. इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनुराधा व नौ अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में टीईटी-2021 से जुड़ी अनुराधा व नौ अन्य की अवमानना याचिका की गुरुवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर करने वाले 10 याचीगण को दिए गए अंकों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया।

एक याची को इसलिए नहीं मिले अतिरिक्त अंक

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दो प्रश्नों पर अंक दिए जाने संबंधी आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। पांच याचियों को दोनों प्रश्नों के 2-2 अंक, 4 याचियों को 1-1 अंक दिए गए हैं। एक याची को पहले ही अंक मिल चुके थे, इसलिए उसे अतिरिक्त अंक नहीं दिया गया।

याचीगण के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा 

याचीगण के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने जवाब का अध्ययन करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए सात सितंबर की तारीख तय कर दी। हाईकोर्ट ने पूर्व में अखिलेश व अन्य की याचिका पर टीईटी 2021 के प्रश्न संख्या 83 और 144 पर सभी याचियों को अंक देने का आदेश दिया था।