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बस्ती के DM ने किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन, अवमानना याचिका निस्तारित कर दी

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 05 Sep 2026 06:07 PM (IST)

बस्ती के जिलाधिकारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया, जिसके बाद अवमानना याचिका निस्तारित कर दी गई। ...और पढ़ें

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

HighLights

  1. राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने पर मामला हुआ निष्प्रभावी

  2. याचिका में डीएम के विरुद्ध आदेश की अवहेलना के आरोप थे 

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी (डीएम) बस्ती द्वारा आदेश का अनुपालन कर दिए जाने के बाद अवमानना याचिका निस्तारित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकलपीठ ने दिया है। याचिका भवानी प्रसाद रामदेव जूनियर हाईस्कूल हरैया बस्ती की प्रबंध समिति ने दाखिल की थी।

याची का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ 

याचिका में जिलाधिकारी/कलेक्टर के विरुद्ध 29 सितंबर 2021 के आदेश की अवहेलना के आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान राज्य विधि अधिकारी अभिनव प्रसाद ने जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से दो सितंबर 2026 को जारी निर्देश प्रस्तुत किए, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि याची का नाम अब राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है।

याची पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है

न्यायालय ने पाया कि अवमानना याचिका अब निष्प्रयोज्य हो चुकी है। याची को छूट दी गई कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़े तो वह पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि निर्देशों की प्रति याची के अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाए तथा दाखिल निर्देशों को रिकार्ड पर लिया जाए।

जिलाधिकारी ने जारी आदेश को निरस्त किया था 

याची प्रबंध समिति का कहना था कि विद्यालय 50 वर्षों से संचालित है। जिलाधिकारी ने आयुष महाविद्यालय के लिए 25 मई 2026 को जारी आदेश दो जून 2026 को निरस्त कर दिया है। इसके बावजूद याची विद्यालय का नाम भूमि पर दर्ज करने के आदेश का पालन नहीं किया गया।

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