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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 18, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    UP News: माफिया अतीक की 'मन्नत' कोठी और बंगला भी होगा सरकारी!, कोर्ट में भेजी गई पत्रावली

    Updated: Thu, 18 Jul 2024 08:57 AM (IST)

    माफिया अतीक अहमद उसके परिवार और गुर्गो की करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी अब तक कुर्क हो चुकी है जबकि इससे ज्यादा की संपत्ति को ढहाया भी जा ...और पढ़ें

    माफिया अतीक अहमद का नोयडा में मकान मन्नत।-जागरण आर्काइव
    माफिया अतीक अहमद का नोयडा में मकान मन्नत।-जागरण आर्काइव

    HighLights

    1. नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज में प्रापर्टी हो चुकी है कुर्क
    2. 50 करोड़ की और संपत्ति राज्य सरकार में होगी निहित

     जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आपरेशन माफिया के तहत चल रही कार्रवाई का दायरा और बढ़ने वाला है। प्रयागराज में 50 करोड़ की संपत्ति के बाद अब माफिया अतीक की ग्रेटर नोएडा स्थित कोठी ‘मन्नत’ और लखनऊ वाला आलीशान बंगला सहित चार संपत्ति भी सरकारी होगी।

    गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज स्थित चार संपत्तियों को पहले ही कुर्क किया जा चुका है। जब्त की गई प्रापर्टी का बाजार मूल्य करीब 50 करोड़ रुपये बताया गया है। इन संपत्तियों से संबंधित पत्रावली पर पुलिस कमिश्नर (सीपी) कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब उसे जिला न्यायालय के गैंगस्टर कोर्ट में भेज दी गई है।

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    गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद सभी प्रापर्टी राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। मंगलवार को माफिया अतीक की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति राज्य सरकार में निहित हुई थी।बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में माफिया अतीक को वर्ष 1994 मकान आवंटित हुआ था।

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    उसी मकान में रहकर अतीक का एक बेटा नोएडा में पढ़ाई करता था। अतीक भी वहां आता-जाता था। पुलिस ने उसे चिन्हित करते हुए कुर्की की कार्रवाई की थी। वहीं, लखनऊ के गोमती नगर में अतीक का आलीशान बंगला था, जिसे कुर्क किया जा चुका है। इस बंगले में स्वीमिंग पूल से लेकर कई लग्जरी सुविधाएं थीं।

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    इस बंगले में माफिया अतीक के साथ ही उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और बच्चे भी कभी-कभी रहा करते थे। इसके अलावा लखनऊ व प्रयागराज में दो और संपत्तियां हैं।

    पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई सभी प्रापर्टी पर सीपी कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन विपक्षी की ओर कोई साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसके उपरांत सभी संपत्तियों की पत्रावली गैंगस्टर कोर्ट में स्थानांतरित की गई हैं।