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    रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन, और जानकारी लें यहां

    By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 20 Feb 2026 08:35 PM (GMT+05:30)

    प्रयागराज भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत वे ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। ...और पढ़ें

    ट्रेन छूटने से 15 मिनट पूर्व तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नया नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है।

    ट्रेन छूटने से 15 मिनट पूर्व तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नया नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है।

    HighLights

    1. क्रिस की रिपोर्ट के बाद लागू होगा प्रस्ताव

    2. चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों में लागू होगी व्यवस्था

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के सफर को और अधिक लचीला और सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। रेलवे बोर्ड के नए प्रस्ताव के अनुसार, अब यात्री ट्रेन का दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार होने तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यात्रियों को ट्रेन छूटने के करीब 15 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की स्वतंत्रता होगी।

    इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, यानी पहले चुनिंदा ट्रेनों से ही इस सुविधा की शुरुआत होगी, बाद में सभी ट्रेनों में यह व्यवस्था मिलेगी। वर्तमान नियमों के मुताबिक, यात्री केवल पहला चार्ट बनने तक ही बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं। अक्सर लंबी दूरी की ट्रेनों का पहला चार्ट सफर शुरू होने से आठ से 20 घंटे पहले ही तैयार हो जाता है।

    ऐसी स्थिति में यदि किसी यात्री को अंतिम समय में किसी अन्य स्टेशन से ट्रेन पकड़नी हो, तो उसके पास बोर्डिंग प्वाइंट बदलने का विकल्प नहीं बचता था। इसी समस्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने नियमों में ढील देने का मन बनाया है।

    रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग-द्वितीय) संजय मनोचा ने 19 फरवरी को क्रिस (सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम्स) को एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में इस नए प्रस्ताव की तकनीकी व्यवहार्यता पर रिपोर्ट मांगी है। बोर्ड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि दूसरे चार्ट तक बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की सुविधा देने से रेलवे के साफ्टवेयर सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा।

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    क्या हुआ मुख्य बदलाव

    - पुराना नियम : केवल प्रथम चार्ट (आठ-20 घंटे पहले) तक बदलाव संभव।

    - नया प्रस्ताव : द्वितीय चार्ट (ट्रेन प्रस्थान से 30 मिनट पहले) तक बदलाव की सुविधा।

    - उद्देश्य : यात्रियों को अंतिम समय में स्टेशन बदलने का विकल्प देना।