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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 10, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    UP News: प्रयागराज में मकान मालिकों के पास एक महीने का समय, उसके बाद विकास प्राधिकरण लेगा बुलडोजर एक्‍शन

    Updated: Thu, 10 Oct 2024 05:01 PM (IST)

    UP News प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने संगम क्षेत्र और मुख्य मार्गों के किनारे बने भवनों को एक समान रंग में रंगने का निर्देश दिया है। अब पीडीए ने सख्त क ...और पढ़ें

    UP News: मकानों की पेंटिंग एक रंग में न कराने पर चल सकता है बुलडोजर. File Photo
    UP News: मकानों की पेंटिंग एक रंग में न कराने पर चल सकता है बुलडोजर. File Photo

    HighLights

    1. एक माह के भीतर मुख्य सड़कों के किनारे वाले भवनों करना होगा एक रंग में
    2. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। UP News: संगम क्षेत्र व मुख्य मार्गों के किनारे बने भवनों का रंग एक जैसा कराने का निर्देश प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया है।

    एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ज्यादातर भवन स्वामियों ने भवनों की पेंटिंग नहीं शुरू कराई है। भवनों के रंग रोगन में भवन स्वामियों की ओर से की जा रही लापरवाही पर पीडीए अब सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

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    नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही

    एक माह के भीतर चिह्नित सड़कों के किनारे के भवनों की पेंटिंग निर्धारित रंग में न कराने पर भवन स्वामियों के खिलाफ नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अधिनियम के तहत भवनों को सील करने के साथ ही बुलडोजर चलाने का भी आदेश पारित किया जा सकता है।

    पीडीए की ओर से शहर की 14 सड़कों को रंग एक रंग में रंगाने के लिए भवन स्वामियों को कलर का पंपलेट वितरित किया जा रहा है। शहर की उन सभी सड़कों के किनारे वाले मकानों को एक रंग किया जाएगा जो संगम क्षेत्र को जोड़ती हैं, जिनसे श्रद्धालुओं को आवागमन में असुविधा न हो। मकानों को एक रंग में करने के अलावा दोनों सिरे पर सड़कों के नाम का बोर्ड भी लगाया जाएगा, जिसमें अलग-अलग भाषाओं में लिखवाया जाएगा।

    भवन स्वामी एक माह के भीतर निर्धारित रंग में भवनों की पेंटिंग नहीं कराएंगे उनके खिलाफ नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इस अधिनियम के तहत भवन को सील करके के अलावा ध्वस्तीकरण भी किया जा सकता है। - संजीव उपाध्याय, विशेष कार्य अधिकारी पीडीए

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    इन 14 सड़कों के किनारे के मकान होंगे एक रंग में

    • लखनऊ रोड फाफामऊ पुल से तेलियरगंज कैंट तक
    • मीरजापुर रोड छिवकी रेलवे स्टेशन से लेप्रोसी चौराहा तक
    • वाराणसी रोड अंदावा चौराहा से नरेश गार्डेन तक
    • कानपुर रोड धूमनगंज से एयर फोर्स तक
    • रेलवे स्टेशन रोड नवाब यूसुफ रोड एवं लीडर रोड
    • बस स्टेशन रोड महात्मा गांधी मार्ग
    • सरदार पटेल मार्ग
    • बैरहना रोड
    • कटरा मार्केट रोड
    • शोभनाथ सिंह रोड
    • फाफामऊ गंगापुल से गंगा द्वार
    • नरेश गार्डेन से गंगा नदी
    • लक्ष्मी टाकीज चौराहा से हिन्दू हास्टल
    • नरेश गार्डेन से शास्त्री पुल तक