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कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में सुनवाई, हाई कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा 

Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:51 AM (IST)

कोडीनयुक्त कफ सीरप की अवैध खरीद-बिक्री मामले में प्रयागराज हाई कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी।

  2. न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आदेश सुरक्षित रखा।

  3. फर्जी बिलों पर बड़े पैमाने पर लेन-देन का आरोप।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। कोडीनयुक्त कफ सीरप की अवैध खरीद और बिक्री मामले में जेल में बंद दर्जनों आरोपितों की जमानत पर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। प्रदेश में इसके बड़े नेटवर्क का राजफाश होने के बाद पुलिस ने कई जिलों में प्राथमिकी दर्ज कर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की हैं। आरोपितों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है।

प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने जमानत अर्जियों का विरोध किया। अभियोजन का कहना था कि फर्जी बिल पर बड़े पैमाने पर लेन-देन किया गया है। यह अनुमति से काफी ज्यादा है।

आरोपित इसकी सफाई में कोई साक्ष्य नहीं दे पाए कि इतनी बड़ी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सीरप कहां से आया और उसे कहां बेचा गया। उधर बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि याचीगण वैध लाइसेंस धारक हैं, उनको गलत फंसाया गया है।