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राजीव शुक्ला की राज्यसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई

Published: Sun, 25 Oct 2026 07:40 AM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला की राज्यसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध की है।

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HighLights

  1. राजीव शुक्ला की राज्यसभा सदस्यता को हाई कोर्ट में चुनौती।

  2. जन्मतिथि में विसंगतियों का आरोप, सीबीआई जांच की मांग।

  3. इलाहाबाद हाई कोर्ट दो सप्ताह बाद करेगा मामले की सुनवाई।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला की राज्यसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

अलीगढ़ निवासी प्रदीप सिंह की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजीव शुक्ला की जन्मतिथि को लेकर विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों और चुनावी हलफनामों में विसंगतियां हैं। याचिका में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है।

याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार, राज्यसभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है।

आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष राजीव शुक्ला वर्तमान में बीसीसीआइ के उपाध्यक्ष हैं। याचिका के अनुसार, प्रदीप सिंह ने निर्वाचन आयोग, राज्यसभा सचिवालय और लोकपाल के समक्ष भी यह मामला उठाया था, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।

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