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यूपी में लूट और हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, 10 साल बाद रायबरेली कोर्ट का फैसला

Published: Fri, 18 Sep 2026 02:46 PM (IST)

न्यायालय ने 10 साल पुराने लूट और हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

विधि संवाददाता, रायबरेली। 10 साल पुराने लूट एवं हत्या के मामले में न्यायालय ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े सात लाख का अर्थदंड भी लगाया।

मामला मोहनगंज के वर्ष 2017 का है। शासकीय अधिवक्ति विवेक सिंह राठौर के अनुसार वादी मुकदमा पूरे रानी मजरे तिलोई थाना मोहनगंज अमेठी निवासी बब्बन ने अपने भाई एवं मां की हत्या व लूट का मुकदमा 11 जुलाई 2017 को दर्ज कराया था।

विवेचना कर पूरे गढ़ी अलादीन मजरे भीखीपुर मोहगंज के ओमप्रकाश उर्फ जगदीश, कल्लू उर्फ वीरेंद्र, टिल्लू उर्फ समर बहादुर, महराजगंज के असनी के आशीष उर्फ नन्हा, मुकेश उर्फ अरविंद व डलमऊ के अमरहा के सुरेश उर्फ मनोज के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

अभियोजक विवेक सिंह राठौर द्वारा सात गवाह पेश किए गए। मुकदमा के दौरान सुरेश उर्फ मनोज की मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला जज अनिल कुमार ने की। शासकीय अधिवक्ता ने मृत्यु दंड की मांग की। पक्षकारों की बहस सुनने के उपरांत पांचों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।

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