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    आजम खान और अब्दुल्ला को तगड़ा झटका, दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने बढ़ाई सजा, अब 10 साल रहेंगे जेल में

    Updated: Sat, 23 May 2026 04:03 PM (IST)

    सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। यह फैसला राज्य ...और पढ़ें

    आजम खान और अब्दुल्ला

    आजम खान और अब्दुल्ला

    जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा को बढ़ाने की अपील पर शनिवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने फैसला सुनाते हुए सजा बढ़ा दी है। पहले सात साल की सजा हुई थी, जिसे अब 10 वर्ष कर दिया है।

    आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैन कार्ड का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में छह दिसंबर वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था। विधायक का आरोप था कि आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो पेन कार्ड बनवाए थे और उनका उपयोग भी किया गया था।

    पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर पिता-पुत्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। इस मामले में पिता-पुत्र को 17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) दोषी मानते हुए सात-सात साल के कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

    सजा के खिलाफ पिता-पुत्र ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अलग-अलग अपील की थी। उनकी अपील खारिज हो गई थी। दो पैन कार्ड मामले में राज्य सरकार की ओर से भी सजा बढ़ाए जाने को लेकर अपील की गई, जिस पर शनिवार को फैसला आया।

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