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    राशन कालाबाजारी पर DM का हंटर: रामपुर में 4 दुकानें निलंबित, भारी मात्रा में गेहूं-चावल गायब होने पर FIR

    Updated: Fri, 10 Jul 2026 06:36 AM (IST)

    रामपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर राशन वितरण में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। चार उचित दर दुकानों को निलंबित कर एक दुकानदार पर खाद्य ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

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    1. जिलाधिकारी को मिली शिकायतों पर हुई कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, रामपुर। जिले में राशन वितरण में अनियमिताओं पर जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने चार दुकानों के चार उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध निलंबित किए गए हैं, जबकि एक दुकानदा के विरुद्ध राशन की कालाबाजारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनमें दो दुकानें चमरौआ ब्लाक की हैं, जबकि दो सदर क्षेत्र की हैं।

    जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई जा रही है। बुधवार को पूर्ति निरीक्षक सदर राजीव लोचन और कनिष्ठ सहायक कपिल चौधरी की टीम ने चमरौआ ब्लाक स्थित ग्राम अफजलपुर पट्टी स्थित उचित दर विक्रेता की दुकान का औचक निरीक्षण किया। दुकानदार मौजूद मिला। टीम ने उससे स्टाक रजिस्टर मांगा, जिसे दुकानदार नहीं दिखा सका।

    दुकान पर आवश्यक सूचनाएं व टोल फ्री नंबर भी प्रदर्शित नहीं किया गया था। टीम की जांच में खाद्यान्न की कालाबाजारी की बात सामने आई। टीम को दुकान में 93.07 क्विंटल खाद्यान्न कम मिला। इसमें 53.14 क्विंटल गेहूं और 39.93 क्विंटल चावल कम थे। इस तरह दुकानदार द्वारा कार्डधारकों को नियमानुसार राशन वितरण न करके कालाबाजारी की गई।

    टीम की जांच आख्या रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद दुकान को निलंबित कर दिया है। साथ ही दुकानदार अतर सिंह के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक की ओर से शहजादनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संबंधित कार्डधारकों को ग्राम भमरौआ स्थित उचित दर विक्रेता शुएब शकील की दुकान से संबद्ध कर दिया है।

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    चमरौआ ब्लाक के ही चमरपुरा ग्राम पंचायत के उचित दर विक्रेता इफ्तेखार की दुकान के निरीक्षण में आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित न होना, स्टाक रजिस्टर में अपूर्ण प्रविष्टियां, लगभग एक वर्ष से वितरण प्रमाण-पत्र न बनाया जाना आदि अनियमितताएं मिलीं। इसके साथ ही भौतिक सत्यापन में 1.64 कुंतल गेहूं एवं 1.53 कुंतल चावल (कुल वजन 3.17 क्विंटल) खाद्यान्न कम पाया गया।

    इन गंभीर अनियमितताओं के आधार पर उनकी उचित दर दुकान का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा उन्हें दो सप्ताह के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्डधारकों को अब ग्राम बहपुरा के उचित दर विक्रेता बाबूराम की दुकान से संबद्ध कर दिया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    इसके साथ ही सदर क्षेत्र की दो दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। इनमें क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी किशोर कुमार द्वारा ज्वालानगर के उचित दर विक्रेता जुबैर अली खां की दुकान को चेक किया गया। इस दौरान आवश्यक अभिलेखों एवं सूचनाओं का अभाव पाया गया तथा भौतिक सत्यापन में आनलाइन स्टाक की तुलना में 2.73 क्विंटल गेहूं एवं 1.58 क्विंटल चावल (कुल वजन 4.31 क्विंटल) खाद्यान्न अधिक पाया गया।

    इस पर उनका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया गया है तथा संबंधित कार्डधारकों को अर्चना कुमारी की उचित दर दुकान से संबद्ध कर दिया गया है।

    इसी टीम द्वारा मुहल्ला पक्का पुल पुराना गंज के उचित दर विक्रेता मोहम्मद रशीद खां की दुकान का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्टाक रजिस्टर, वितरण प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं पाए गए। भौतिक सत्यापन में 22.78 क्विंटल गेहूं एवं 18.53 क्विंटल चावल (कुल वजन 41.31 क्विंटल) क्विंटल खाद्यान्न कम पाया गया।

    दुकान का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित कार्डधारकों को शबाना खान की उचित दर दुकान से संबद्ध किया गया है।

    जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब एवं पात्र परिवारों से सीधे जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता, कालाबाजारी अथवा शासन के निर्देशों की अवहेलना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन की जीरो टालरेंस नीति के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक एवं विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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