शराब के विरोध पर पत्नी का दुपट्टे से घोंटा था गला: रामपुर कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद की सजा, 30 हजार जुर्माना
रामपुर कोर्ट ने शराब पीने का विरोध करने पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति रमेश को आजीवन ...और पढ़ें

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शराब पीने को लेकर होता था विवाद, खेत पर ले जाकर तीन साल पहले दुपट्टे से गला घोंटकर मारा था
जागरण संवाददाता, रामपुर। शराब पीने को लेकर टोकने वाली पत्नी की उसके ही दुपट्टे से गला घोटकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
30 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। हत्या की वारदात टांडा थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई थी। 18 अगस्त 2023 को नया गांव उर्फ रामनगर लतीफपुर निवासी रमेश की पत्नी अनीता खेत पर चारा लेने गई थी।
वहां उसकी लाश मिली थी। मृतका का मायका स्वार कोतवाली क्षेत्र के मसवासी के वार्ड संख्या चार का है। मायके से आए उसके भाई संजीव कुमार ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बहनोई और उसके परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था।
उनका कहना था कि घटना के समय उसकी बहन की बेटी पायल 13 वर्ष व बेटा हनी आठ वर्ष का था। उसकी बहन का पति शराब पीता था। बहन हमेशा शराब पीने का विरोध करती थी।
इसी कारण से बहनोई व उसके परिवार के लोग उसके साथ मारपीट करते थे। पिछले कुछ दिनों से बहन और उसके पति के बीच शराब पीने को लेकर ही झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने विवेचना के बाद मृतका के पति रमेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए बुधवार को रमेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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