Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    UP News: अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आया बड़ा अपडेट, आजम खां के बेटे के लिए अहम होगा 29 सितंबर

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 26 Sep 2023 03:24 PM (IST)

    Rampur Azam Khan News In Hindi दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप है कि आजम खान ने बेटे के ...और पढ़ें

    Rampur News: विवेचना अधिकारी की दोबारा गवाही को आजम खां के अधिवक्ता ने दिया प्रार्थना पत्र
    Rampur News: विवेचना अधिकारी की दोबारा गवाही को आजम खां के अधिवक्ता ने दिया प्रार्थना पत्र

    HighLights

    1. विवेचना अधिकारी की दोबारा गवाही को आजम खां के अधिवक्ता ने दिया प्रार्थना पत्र
    2. विधायक आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र चल रहा है ट्रायल

    रामपुर, जागरण संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मंगलवार को उनके अधिवक्ता ने विवेचना अधिकारी की दोबारा गवाही कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। आपत्ति पर बहस पूरी हो गई है।

    अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप है कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है।

    Read Also: पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की दो टूक-सनातन पर हमला करने वालों का पार्टी से कोई सरोकार नहीं, दानिश के साथ खड़े

    एमपी−एमएलए कोर्ट में चल रहा है ट्रायल

    इस मुकदमे में आजम खां के अलावा उनके बेटे और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। दोनों ओर से गवाही पूरी हो चुकी है। अंतिम बहस चल रही है। अभियोजन की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। अब बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस होना बाकी है।

    Read Also: Radha Soami Satsang Sabha; प्रशासनिक कार्रवाई पर हाईकोर्ट की बुधवार तक रोक, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए नाराज

    बचाव पक्ष ने बहस से पहले ही अदालत में समय दिए जाने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने विवेचना अधिकारी को दोबारा गवाही के लिए तलब किए जाने की मांग की। इस पर अभियोजन और विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना द्वारा आपत्ति दाखिल की गई।

    खबरें और भी

    आपत्ति पर मंगलवार को बहस हुई। विधायक के अधिवक्ता ने बताया कि आपत्ति पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अदालत अब 29 सितंबर को आपत्ति पर फैसला सुनाएगी।